Bikaner: प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई
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Bikaner: प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान सड़क सीमा में सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए गए पोस्टर, होर्डिंग्स लगाने वाले व्यक्ति और संस्थानों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर पोस्टर, होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं. 

सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई

Bikaner: बीकानेर उन शहरों में से एक है जहां की इमारतें और उनकी सुंदरता पुरी दुनिया में अलग स्थान रखती है. ऐसे में इन सार्वजनिक और एतिहासिक इमारत और स्थानों पर पोस्टर होर्डिंग्स लगाना अब भारी पड़ सकता है. जहां अब प्रशासन ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर काम शुरू कर दिया है. बीकानेर के जिला कलेक्टर और नगर विकास न्यास अध्यक्ष भगवती प्रसाद कलाल ने नगर विकास न्यास के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, होर्डिंग लगाने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 92 'ए' के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं. 

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सभी को नोटिस प्राप्ति के तीन दिन में इन पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स को हटाते हुए न्यास को इसकी सूचना देनी होगी अन्यथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के साथ न्यास स्तर पर इन्हें हटाने की कार्यवाही की जाएगी और इस पर होने वाला व्यय संबंधित से वसूला जाएगा. नगर विकास न्यास के सचिव नरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि न्यास टीम द्वारा पब्लिक पार्क गेट से म्यूजियम सर्किल, मेजर पूर्ण सिंह सर्किल, सिविल लाइंस, मेजर पूर्ण सिंह सर्किल से ब्रह्मकुमारी सर्किल, मेडिकल कॉलेज चौराहा, पंचशती सर्किल, मूर्ति सर्किल का निरीक्षण किया गया.

निरीक्षण के दौरान सड़क सीमा में सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए गए पोस्टर, होर्डिंग्स लगाने वाले व्यक्ति और संस्थानों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर पोस्टर, होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि वृंदावन गार्डन, मोहन जी पंसारी, गोमाता मिल्क, डॉ. एम.डी.स्वामी, बीकानेर डिफेंस एकेडमी, मल्टीकजिन रेस्टोरेंट, पूनिया जनरल स्टोर, आयुष लैब, डॉ. बी.सी.घीया, डॉ. अशोक कुमार शर्मा, बीकानेर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, डॉ. जी.एस.विजय, स्वास्थ्यम, अलीसा फातमा, बैलून डेकोरेशन, चौधरी लैब, अपना घर आश्रम, द फ्रेंड्स, ग्रो विद, सैनी कॉम्पलेक्स, मोन्टी कार्लो, ओसवाल फर्नीचर, किलर, चाय एण्ड डिलिसियस फूड कैफे, फ्लेक्स प्रिन्टिंग, होम एण्ड किचन, डॉ. कमलेश वर्मा, बालाजी मेडिकोज, फिजिक्स फॉर ऑल, एम.आर.प्रोविजन स्टोर, गरिमा प्रोपर्टी डीलर, शाईन ब्यूटी पार्लर, डॉ. अल्पना मोहता, अंतरा पब्लिसिटी कंपनी, कृष्णा एज्यूकेशन पॉईन्ट, सांवरा सेठ गर्ल्स पीजी हॉस्टल को नोटिस जारी किए गए हैं. तहसीलदार कालूराम पडिहार ने बताया की निरीक्षण के दौरान 200 से अधिक होर्डिंग, बैनर न्यास की अनुमति के बिना लगाया गया पाया गया, जिसके खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं.

Reporter: Tribhuvan Ranga

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