कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी ने कोर्ट में लगाई सारी जोर आजमाइश, पी चिदंबरम को नहीं मिली जमानत
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कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी ने कोर्ट में लगाई सारी जोर आजमाइश, पी चिदंबरम को नहीं मिली जमानत

INX मीडिया केस में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से दलीलें पेश की गई. 

.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: INX मीडिया केस में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से दलीलें पेश की गई. पेश वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि कोर्ट को मैंने बताया था कि INX मीडिया मेंतीन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, FIPB ने 4.62 करोड़ की फेस वेल्यू के 46% शेयर को मंजूरी दी थी, ये कंपनी इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की है, कार्ति चिदंबरम की कंपनी नहीं है. INX मीडिया कंपनी का न्यूज़ चैनल नहीं था, न्यूज में 26 फीसदी विदेश निवेश की कैप थी. वहीं सीबीआई के लिए पेश हो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि INX मीडिया की एप्लिकेशन में निवेश के सोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी.

सिब्बल ने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा, सब नियमानुसार हुआ तो जालसाजी कहां से आ गई, FIPB की मिनट्स ऑफ मीटिंग का भी लेखा जोखा है. सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ट्रिटी शॉपिंग के नाम पर आपत्ति जताई थी, मंजूरी देने में 6 सेक्रेटरी थे, और केवल सिर्फ पी चिदंबरम ही जेल में हैं. विदेशी निवेश भारत में आया, पैसा INX मीडिया में लगा, देश और लोगो के पैसे का कोई नुक्सान नहीं हुआ तो ग़लत क्या हुआ ?

चिदंबरम 15 दिन सीबीआई हिरासत में रहे, 18 दिन से जेल में हैं. जमानत मिलनी चाहिए, सीबीआई कहती हैं कि चिदंबरम विदेश भाग सकते हैं, कहां भाग रहे हैं? और ना ही कोई सबूत नष्ट कर सकते हैं, अभी तक तो नहीं किया.अन्य देशों को भेजें ग‌ए LR को कैसे प्रभावित कर सकते हैं ?

यहां तक कि सेबी, रिजर्व बैंक किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की‌.ये न तो आर्थिक अपराध है और न ही धोखाधड़ी का, पैसा INX मीडिया में आया, देश से बाहर नहीं गया.मामला न तो आपराधिक षड्यंत्र का है और न ही भ्रष्टाचार का.6 अधिकारियों भी मौजूद थे क्लियरेंस देते समय, क्या किसी ने दबाव का आरोप लगाया. 

सीबीआई अभी तक ये नहीं बता पाई कि चिदंबरम ने साजिश किसके साथ रची?
चिदंबरम 74 साल के हैं, उनका 40 साल का राजनैतिक जीवन है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, मामले में नियमित जमानत मिलनी चाहिए. पी चिदंबरम के लिए पेश हो रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि जमानत से तभी मना किया जा सकता है, अगर आरोपी विदेश भाग सकता हो, सबूत नष्ट कर सकता हो या केस को प्रभावित कर सकता हो.

जांच में सहयोग या शामिल नहीं हो रहा हो. अपराध की ग्रेवेटी देखी जाती है, कोई रेपिस्ट हो, आतंकवादी हो, आदतन अपराधी हो, यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं है. 35 साल से वकील, 40 साल का राजनैतिक जीवन, वित्त और गृहमंत्री रह चुके हैं. उन्होंने पूरे साल विदेश जाने के लिए एप्लाई तक नहीं किया, जब भी जांच एजेंसी ने बुलाया हमेशा पहुंचे.

11 स्तर पर मंजूरी दी गई, जो अधिकारी शामिल थे उनसे आमना-सामना करवा चुके हैं, मामले से जुड़ी फाइल सरकार के पास है, चिदंबरम उनके साथ भला कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं. हाईकोर्ट ने सवाल करते हुए पूछा, सीबीआई हिरासत पूरी होने के बाद जब चिदंबरम राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए और न्यायिक हिरासत में भेजा गया आपने उसे चुनौती दी ?

सिंघवी ने कहा हमारी तरफ से विरोध किया गया था, जबकि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि चैलेंज नहीं किया गया था. सिंघवी ने कहा इस मामले में हर बार हमने जज के सामने कहा कि रिमांड एप्लिकेशन में कोई ग्राउंड नहीं है, सीबीआई हर बार कहती थी कि विदेश से 305 करोड़ आया, कुछ बड़ा होगा, LR भेजे गए हैं,

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जुलाई 2018 में LR भेजे गए जबकि जून में आरोपी एजेंसी के समक्ष पेश होकर आया, एक साल पुराने LR का संबंधित देशों से जवाब का हवाला, सीबीआई ने आरोपी की रिमांड बढ़ाने के लिए दिया.पी चिदंबरम के खिलाफ जमानती वारंट की जगह सीधा गैरजमानती वारंट जारी किया गया, स्पेशल कोर्ट को बताया गया कि पी चिदंबरम पेश होने से बच रहे हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है.

चिदंबरम उसी दिन पार्टी दफ्तर गए वहां मीडिया से बात की उसके बाद जोर बाग के घर गए, क्या ये किसी भगोड़े व्यक्ति का आचरण है.24 सितम्बर को भी INX मीडिया केस में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई.मामला 25 सितम्बर को भी सुना जाएगा.

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