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व्यक्ति की मौत के बाद PAN, AADHAAR और VOTER ID का क्या करें? जान लें वरना होगी परेशानी

PAN Aadhaar Voter ID Passport: जिंदा रहते इंसान को हर वक्त पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन मौत के बाद इनका क्या करना चाहिए. आज हम इसे के बारे में पूरी विधी बात रहे हैं.

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जिंदा रहते तो ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उससे जुड़े कार्डों का गलत इस्तेमाल होने से कैसे रोकें ये बड़ा सवाल है. हम बता दें फिलहाल हमारे देश में इन्हें रद्द करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं, जिससे इनके गलत उपयोग को रोका जा सकता है.

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किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं हो, इसके लिए UIDAI को सूचित कर दें, जिससे उसका आईडी प्रूफ के तौर पर गलत इस्तेमाल न हो सके. आधार कैंसल तो नहीं हो सकता, लेकिन UIDAI ने लॉक करने की सुविधा दी है.

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किसी व्यक्ति की मौत के बाद पैन कार्ड को सरेंडर किया जा सकता है. इसके लिए परिजनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में संपर्क करना होगा. इसके बाद पैन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और कोई भी उसका उपयोग नहीं कर पाएगा.

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किसी की मौत के बाद उसके वोटर आई़डी का गलत उपयोग रोकना जरूरी है. इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद ये कार्ड रद्द हो जाएगा. इसके लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी.

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आधार की तरह ही किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द करने को लेकर किसी तरह की योजना नहीं है. जब पासपोर्ट की सम-सीमा समाप्त हो जाती है तो यह डिफॉल्टर के तौर पर अमान्य हो जाता है. इसके लिए आपको पासपोर्ट को संभालकर रखना होगा, ताकि ये किसी गलत हाथों में ना लगे.

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पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हर व्यक्ति के लिए अहम होते हैं. इन दस्तावेज के बिना वित्तीय लेनदेन सहित कई जरूरी काम अटक जाते हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन्हीं के जरिए मिलता है. इस लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इन्हें सहेजकर रखें, जिससे इनका मिस यूज न हो सके.