Archana Chitnis News: बीजेपी नेत्री अर्चना चिटनिस पर करोड़ों के गबन का आरोप! कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा
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Archana Chitnis News: बीजेपी नेत्री अर्चना चिटनिस पर करोड़ों के गबन का आरोप! कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

MP News: मप्र की पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस पर चीनी मिल परियोजना के लिए 7.5 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है. मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लोकायुक्त से जवाब मांगा है.

Archana Chitnis Corruption Allegations

Archana Chitnis Corruption Allegations: मध्य प्रदेश (mp news) की पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस पर अपने पद का दुरुपयोग करने और चीनी मिल के लिए आए 7.5 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है. बता दें कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने आरोपों पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद राज्य सरकार और लोकायुक्त दोनों से जवाब मांगा गया है. याचिका में दावा किया गया है कि परियोजना के लिए विभिन्न मंडियों से धन लिया गया था.

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लोकायुक्त से जवाब मांगा
दरअसल, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस पर 7.5 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लोकायुक्त से जवाब मांगा है. शिवराज सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस पर जनता के करोड़ों रुपये गबन करने का आरोप लगा है. जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लोकायुक्त से जवाब मांगा.

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मामले में लगे ये आरोप
याचिकाकर्ता बालचंद शिंदे ने बताया कि भाजपा सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने चीनी मिल के निर्माण के लिए मंडियों से साढ़े सात करोड़ रुपए लिए थे. ईस्वम शुगर फैक्ट्री के नाम पर बुरहानपुर मंडी से 2 करोड़ रुपए, कृषि उपज मंडी खंडवा से 1.5 करोड़ रुपए, विश्रामपुर गुड़ी से 1.5 लाख रुपए और कृषि उपज मंडी इंदौर से 3 करोड़ रुपए निकाले गए हैं. केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार में रहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने अपने पद का दुरुपयोग कर जनता, किसानों और व्यापारियों को धोखा देने का काम किया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई थी कि पूर्व मंत्री चिटनिस के खिलाफ संबंधित दस्तावेजों के साथ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई है. हालांकि, बाद में इस शिकायत को खारिज कर दिया गया, जिससे उच्च न्यायालय आना पड़ा. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा के दो-न्यायाधीशों के पैनल ने मामले में राज्य सरकार और लोकायुक्त दोनों को आधिकारिक नोटिस भेजे थे.

रिपोर्ट: नीलेश महाजन(बुरहानपुर)

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