ZEEL के चेयरमैन आर गोपालन ने कहा है कि ज़ी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने SEBI के अंतरिम आदेश का संज्ञान लिया है. अभी बोर्ड SEBI के आदेश की पूरी समीक्षा कर रहा है. मामले में कानूनी सलाह भी ली जा रही है.
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ZEEL Official Statement: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा अंतरिम एकपक्षीय आदेश जारी करने के बाद Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) के निदेशक मंडल ने इसे लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. दरअसल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और समूह की कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पुनीत गोयनका को लेकर एक आदेश दिया है.
ZEEL के चेयरमैन आर गोपालन ने कहा है कि ज़ी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने SEBI के अंतरिम आदेश का संज्ञान लिया है. अभी बोर्ड SEBI के आदेश की पूरी समीक्षा कर रहा है. मामले में कानूनी सलाह भी ली जा रही है.
निवेशकों के हित में उठाएंगे उचित कदम
आर गोपालन ने कहा कि निवेशकों के हित में सभी उचित उपाए किए जाएंगे. बोर्ड डॉ. सुभाष चंद्रा के महत्वपूर्ण योगदान को सराहता है. साथ ही ये भी स्पष्ट करता है कि पुनीत गोयनका की लीडरशिप में कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है.
कंपनी अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन करती रहेगी. बोर्ड ने विश्वास जताया कि कंपनी भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना जारी रखेगी और सबसे ऊपर, सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाएगी.