Haryana Loksabha Chunav: चुनाव में आधिकारिक वाहन के प्रयोग के जान लीजिए नियम, नहीं तो होगी कार्रवाई
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Haryana Loksabha Chunav: चुनाव में आधिकारिक वाहन के प्रयोग के जान लीजिए नियम, नहीं तो होगी कार्रवाई

Haryana Loksabha Chunav:  हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बतााय कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इसका इस्तेमाल सिर्फ घर और ऑफिस आने जाने के लिए कर सकते हैं. चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते.

Haryana Loksabha Chunav: चुनाव में आधिकारिक वाहन के प्रयोग के जान लीजिए नियम, नहीं तो होगी कार्रवाई

Haryana Loksabha Election: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आज चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इस दौरान कहा कि पिछले चुनाव में हरियाणा का मत प्रतिशत देश की प्रतिशत दर से ज्यादा था. हमें इस बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है. इसके लिए मीडिया का सहयोग भी चाहिए होगी. उन्होंने कहा, चंडीगढ़ सेक्टर 17 में मीडिया रूम बनाया जाएगा. लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि चुनाव कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता से होगी.

विजिल ऐप करें डाउनलोड
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोगों के फोन में सी विजिल ऐप ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाना है. अगर कहीं कोई गड़बड़ दिखाई देती है तो एप के माध्यम से चुनाव आयोग को तुरंत सूचित कर सकते हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा. अगर व्यक्ति के पास कोई फोटो या वीडियो नहीं है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर की जा सकती है. उन्होंने बताया कि हरियाणा में कम से कम 10 लाख लोगों को सी विजिल ऐप डाउनलोड करना चाहिए.

29 अप्रैल को जारी होगी नॉटिफिकेशन
इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव को लेकर 29 अप्रैल को नॉटिफिकेशन होगा, नामांकन की आखरी तारीख 6 मई है. वहीं, 25 मई को चुनाव होगा. चुनाव की घोषणा होने के बाद अब वोट काटने का काम नहीं होगा, जितनी एप्लिकेशन आई है उन पर ही काम होगा. नई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई नई वोट बनवाना चाहता है तो उसकी वोट बनेगी. 26 अप्रैल तक जो लोग एप्लीकेशन देंगे उनका वोट बन सकता है. उनका  वोट इन चुनाव में इस्तेमाल हो सकेगा. लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से वोट बनवा सकते हैं.

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टॉल फ्री नंबर होगा उपलब्ध
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टॉल फ्री नंबर 1950 हर जिले में उपलब्ध होगा. कंट्रोल रूम बना दिया गया है. इससे लोग वोट से जुड़ी सहायता ले सकते हैं. साथ ही अगर कोई शिकायत है तो वो इस पर दर्ज करा सकते हैं. आचार संहिता के दौरान कोई भी आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इसका इस्तेमाल सिर्फ घर और ऑफिस आने जाने के लिए कर सकते हैं. चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते.  इसकी मॉनिटरिंग के लिए सी विजिल ही जरिया है. कहीं पर आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल होता दिखाई देता है तो लोग उसकी फोटो डाल सकते हैं.

नए काम नहीं हो सकते शुरू
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वेलफेयर स्कीम लागू नहीं हो सकती, जो पहले से चल रहें हैं वो चल सकते हैं. नया काम शुरू नहीं कर सकते हैं. साथ ही आधिकारिक मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा. गेस्टहाउस का सारे दल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. हेलिपैड्स का भी सब इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही मीडियाकर्मियों को वोट डालने के लिए प्रंबध किया गया है, जो मीडियाकर्मी अपनी ड्यूटी पर होंगे उन्हें अपना एक कार्ड बनवाना होगा. इसके बाद मीडियाकर्मी वोट डाल सकेंगे. इसके अलावा जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो भी इस तरीके से वोट डाल सकते हैं. वो बैलेट से वोट डालेंगे.

INPUT- Vijay Rana

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