Delhi Election 2025: जेल में बंद ताहिर के लिए ओवैसी ने मांगे वोट, बोले- केजरीवाल भी तो...
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2615646

Delhi Election 2025: जेल में बंद ताहिर के लिए ओवैसी ने मांगे वोट, बोले- केजरीवाल भी तो...

Delhi Musfatabad Assembly Seat: चीफ जस्टिस ने ताहिर हुसैन की अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगी. 

Delhi Election 2025: जेल में बंद ताहिर के लिए ओवैसी ने मांगे वोट, बोले- केजरीवाल भी तो...

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. इस बीच  AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुस्तफाबाद पहुंचे. उन्होंने मुस्तफाबाद में अपने उम्मीदवार ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के लिए लोगों से वोट मांगे. 

ओवैसी ने मुस्तफाबाद के लोगों से ताहिर हुसैन को वोट करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मैं आप सबके सामने इसलिए आया हूं कि आपको 5 तारीख को वोट ताहिर हुसैन को करना है. साथ ही उन्होंने ताहिर हुसैन के जेल में होने का कारण बताया. 

AIMIM अध्यक्ष ने कहा कि आप जानते हैं कि ताहिर हुसैन को क्यों गिरफ्तार किया. औवैसी बोले कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं. ताहिर हुसैन ने गरीबों का साथ दिया, ताहिर पर कई मुकदमे लगे, लेकिन कई मामकों में बेल हुई, लेकिन 2 में नहीं हुई है. उन्होने कहा कि मैंने ओखला में भी कहा कि ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाकर कोई गलती नहीं की है. अगर कोई कहेगा ताहिर हुसैन पर इल्जाम रहा है तो हम सकते हैं कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला भी तो चुनाव लड़ रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: Delhi Election 2025: फ्री बिजली-पानी की घोषणा हम कर चुके, कुछ नया हो तो बताना, शाह से बोले केजरीवाल

 

बता दें कि चीफ जस्टिस ने दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगी. मुस्तफाबाद सीट से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है.

इससे पहले ताहिर की अंतरिम ज़मानत अर्जी पर सुनवाई करने वाली दो जजों की बेंच- जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने अलग अलग राय दी थी. जस्टिस पंकज मित्तल जहां ताहिर को जमानत देने के पक्ष में नहीं थे. वहीं जस्टिस अमानुल्लाह की राय थी कि कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी जा सकती है.