Sanjay Singh: संजय सिंह की जमानत पर ED ने क्यों नहीं किया ऐतराज, जानें वजह
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Sanjay Singh: संजय सिंह की जमानत पर ED ने क्यों नहीं किया ऐतराज, जानें वजह

संजय सिंह को जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है, वो अप्रत्याशित है. सुनवाई के दौरान इस अंदाज में उन्हें  जमानत मिल जाएगी, इसकी उम्मीद संजय सिंह या उनके वकीलों को भी नहीं रही होगी.

Sanjay Singh: संजय सिंह की जमानत पर ED ने क्यों नहीं किया ऐतराज, जानें वजह

Sanjay Singh Bail News: संजय सिंह को जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है, वो अप्रत्याशित है. सुनवाई के दौरान इस अंदाज में उन्हें  जमानत मिल जाएगी, इसकी उम्मीद संजय सिंह या उनके वकीलों को भी नहीं रही होगी. अमूनन सुप्रीम कोर्ट जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखता है और फिर किसी दिन फैसला देता है. मगर यहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही संजय सिंह को जमानत देने का फैसला लिया. इसके पीछे आधार बना ED की ओर से ASG एसवी राजू का बयान. कोर्ट के पीछे गए सवाल के जवाब ASG राजू ने कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत मिलती है तो उन्हें एतराज नहीं है. 

ED के इस रुख की वजह बनी SC की टिप्पणी 
अब सवाल यह उठता है कि आखिर निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक संजय सिंह की जमानत अर्जी का विरोध कर रही ED ने अब जमानत पर ऐतराज न करने का फैसला क्यों लिया. दरअसल इसके पीछे वजह बनी लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी. 

संजय सिंह के खिलाफ केस की मेरिट पर विचार करना होगा-SC
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED से कहा था कि अगर ED अभी भी संजय सिंह को हिरासत में रखने की दलील देती है तो ऐसे में कोर्ट को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 45 के तहत जमामत अर्जी पर विचार करते हुए केस की मेरिट पर विचार करना होगा. सेक्शन 45 के तहत जमानत अर्जी पर विचार  करते हुए कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है और भविष्य मे कोई ऐसा अपराध किए जाने की आशंका नहीं है.

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ED ने जमानत का विरोध न करना बेहतर समझा
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि PMLA के सेक्शन 45 के तहत इन शर्तों के चलते अगर संजय सिंह की जमानत अर्जी की मेरिट पर कोर्ट विचार करेगा. फिर कोर्ट को ये भी तय करना होगा कि संजय सिंह के खिलाफ पहली नजर में कोई केस बनता है या नहीं. अगर कोर्ट मेरिट पर संजय सिंह को जमानत देने का फैसला लेता है तो फिर उसे संजय सिंह के खिलाफ केस पर भी टिप्पणी करनी होगी और ऐसी कोई टिप्पणी का असर फिर निचली अदालत में चलने वाले ट्रायल पर भी होगा. ऐसे में ED ने जमानत का विरोध न करने का फैसला लिया और कोर्ट ने भी केस की मेरिट पर टिप्पणी  किए बगैर ही जमानत देने का फैसला ले लिया. 

कोर्ट के सवाल
इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयानों में विरोधाभास को लेकर भी सवाल किया था. दिनेश अरोड़ा ने अपनी शुरुआती बयान में संजय सिंह की भूमिका को लेकर कोई जिक्र नहीं किया. कोर्ट का सवाल ये भी था कि जिस रिश्वत की रकम की बात हो रही है उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है.