सरकार हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम को डिजिटल बनाएगी और इसके रेगुलर में टेनेंस के कार्य भी लेकर आएगी और ई-रजिस्ट्रेशन करने का कार्य भी इसमें लाया जाएगा ताकि आरडब्लूए की मीटिंग की आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके.
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चंडीगढ़ः हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह बिल अगले सत्र के दौरान लाया जाएगा और अब इस बिल को लीगल ओपिनियन के लिए भेजा गया है. उपमुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के दौरान सदन में एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला में बड़े स्तर पर rwa होने के कारण यह कार्य आईएएस स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा ताकि सही तरीके से इस कार्य को किया जा सके, जिलों में डीआईसी के प्रबंधक की संख्या कम होने के कारण चार-पांच डीआईसी के पास अब चार्ज दिया गया है. हरियाणा के शहरों में आरडीडब्ल्यू का बड़ा महत्व है और वह माइक्रो लेवल स्तर पर काम करती है, लेकिन उसमें कुछ खामियां होने के कारण संशोधन की जरूरत है.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह एक्ट 2012 में लाया गया था. अब जिसमें 82 सोसायटी के चुनाव लंबित है. इसलिए इस अधिनियम पर प्रतिबंध लगा दिया गया. अब संशोधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे लाया जाएगा. सरकार हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम को डिजिटल बनाएगी और इसके रेगुलर में टेनेंस के कार्य भी लेकर आएगी और ई-रजिस्ट्रेशन करने का कार्य भी इसमें लाया जाएगा ताकि आरडब्लूए की मीटिंग की आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके.