Haryana Mukhyamantri Awas Yojana: जिला परिषद के सीईओ अमित कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के दौरान नूंह के गांव टांई को चिन्हित किया गया और गांव के लोगों से आवेदन लिए गए. उन्होंने कहा कि टांई गांव के 65 लोगों ने आवेदन किया, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम थी.
Trending Photos
Haryana News: हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नूंह जिले में प्रथम चरण के दौरान नूंह के टाई गांव के लोगों को ऑनलाइन ड्रा निकालकर सौ-सौ गज के प्लाट नंबर वितरित किए गए. नूंह लघु सचिवालय में जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद, सीईओ अमित पुनिया, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की मौजूदगी में यह ड्रा निकाला गया.
जिला परिषद के सीईओ अमित कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के दौरान नूंह के गांव टांई को चिन्हित किया गया और गांव के लोगों से आवेदन लिए गए. उन्होंने कहा कि टांई गांव के 65 लोगों ने आवेदन किया, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम थी. उन्हीं से आवेदन लिए गए हैं. अमित पूनिया ने बताया कि इस दौरान हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब लोगों को 100 -100 गज के प्लॉट नंबर वितरित किए गए हैं और टांई गांव के सभी लोगों को गांव में पंचायत की पूरी जमीन होने पर सभी के लिए ड्रा के माध्यम से 100-100 गज के प्लांट आवंटित किए गए हैं.
इस दौरान जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं. पहले की सरकारों में 100-100 गज के प्लांट तो दे दिए गए थे, लेकिन उन्हें कब्जा आज तक भी नहीं मिला है. जिससे गरीब लोग आज तक भी कब्जा लेने के लिए भटक रहे हैं.
उन्होंने कहा कि टांई गांव के लोगों को 65 प्लॉट वितरित की गई है और सभी को जल्द से जल्द उनकी रजिस्ट्री कराकर कब्जा सौंप दिया जाएगा. इतना ही नहीं वहां पर जिला प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं इन लोगों को सरकार द्वारा देने का काम किया जाएगा. टांई गांव के लोगों ने 100-100 गज के प्लॉट देने पर सरकार का धन्यवाद किया है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें
सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाना होगा
अपने कार्ड का डेटा भरें और परिवार संख्या और उसका मिलान करें.
जब आपको अपने लिंक किए गए परिवार पहचान पत्र नंबर पर भेजा गया ओटीपी प्राप्त हो जाए, तो ओटीपी का अनंतिम सत्यापन कर लें.
आप अपने सामने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म देख सकते हैं.
अब विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा के लिए पात्रता
- हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए.
- आवेदक को कभी भी केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला होगा.
- परिवारों को परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए.
INPUT: ANIL MOHANIA