Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा में चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद से ही आचार संहिता लग गया है. इसके साथ ही निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता घर बैठे वोट डाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें चुनाव कार्यालय में फॉर्म नंबर 12डी भरकर जमा करना होगा.
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Yamuna Nagar News: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की रूपरेखा साझा की. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत सरकार के कई कार्यों पर रोक लग जाएगी.
इस फॉर्म को भरकर देने पर घर बैठे कर सकते हैं मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को अपने विज्ञापनों के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी. हालांकि, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उम्मीदवारों द्वारा प्रसारित सामग्री के लिए एमसीएमसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पर आने वाला खर्च उम्मीदवार के कुल खर्च में शामिल किया जाएगा. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए उन्हें चुनाव कार्यालय में फॉर्म नंबर 12डी भरकर जमा करना होगा.
सुरक्षा का है पूरा इंतजाम
चुनाव के दौरान सभी पोलिंग बूथों पर जरूरी सुविधाएं, जैसे पीने का पानी, अलग-अलग शौचालय और विकलांगों के लिए रैम्प की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पिंक बूथ और मॉडल बूथ भी बनाए जाएंगे. पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताया कि जिले में विभिन्न स्थानों पर नाके बनाए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. सभी आर्म्स लाइसेंस धारकों को अपने लाइसेंस संबंधित पुलिस थानों या मान्यता प्राप्त दुकानों पर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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इस शब्दों का प्रयोग होगा प्रतिबंधित
इसके अलावा राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रोड शो के दौरान सड़क जाम न करें और अस्पतालों के पास रोड शो का आयोजन न करें. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा. आदर्श आचार संहिता के तहत, राजनीतिक दल रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकानों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, और भाषणों में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों का प्रयोग वर्जित होगा.
Input- KULWANT SINGH
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