गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़क पर वाहन चलाने वाले नाबालिगों पर एक्शन लिया जा रहा है.
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गाजियाबाद: सड़क पर यातायात को आसान बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर लोग अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं. जिसकी वजह से सड़क हादसों में कई लोगों को अपनी जान तक गवानी पड़ती है. अक्सर सड़क पर नाबालिग तेज रफ्तार में वाहन चलाते देखे जाते हैं जो ना सिर्फ अपनी साथ ही सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा पैदा करते हैं.
सुरक्षित यातायात अभियान के तहत गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है. शुक्रवार से शुरू हुए अभियान में अब तक गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 22 नाबालिगों के वाहन जब्त करते हुए उनके अभिभावकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 (ए) तहत केस दर्ज कराया है.
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सड़क हादसे रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है. इसके तहत नाबालिग बच्चों को कार या बाइक चलाने के लिए देने वाले माता-पिता पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है.
धारा 199 (ए) के तहत हो सकती है सजा
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 (ए) तहत केस दर्ज होने के बाद अगर आरोप सही पाया जाता है तो 25 हजार रुपए का जुर्माना या तीन साल की कैद और वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है.
25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा लाइसेंस
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस नाबालिग को वाहन देने वालों के वाहन का पंजीकरण एक साल के लिए निलंबित करेगी. साथ ही एक रिपोर्ट आरटीओ को भी भेजेगी और ऐसे लोगों को 25 साल तक लाइसेंस नहीं दिए जाने की सिफारिश की जाएगी.