दिल्ली नगर निगम ने अब रेस्टॉरेंट्स में खुले आसमान के नीचे भोजन परोसने की नीति को लागू कर दिया है. एमसीडी के अनुसार रेस्टॉरेंट का व्यवसाय करने वालों की बेहतरी के साथ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
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Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने रेस्टॉरेंट्स में खुले आसमान के नीचे भोजन परोसने की नीति को लागू कर दिया है. इससे जहां एक तरफ MCD का राजस्व बढ़ेंगा वहीं दूसरी और लोग अब खुले आसमान के नीचे स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठा सकेंगे.
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बता दें कि दिल्ली में MCD ने इस नीति की पहल करते हुए 138 खुले स्थान और रेस्टॉरेंट के 57 छतों को इससे संबंधित अनुमति प्रदान की है. वहीं लोग खुले आसमान के नीचे भोजन के आनंद का सुखद एहसास ले पाएंगे. निगम के अनुसार इस नीति के चलते रेस्टॉरेंट का व्यवसाय करने वालों की बेहतरी के साथ लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
इस नीति के लागू होने से निगम को 5.44 करोड़ रुपये का राजस्व भी मिला है. इससे MCD को तो लाभ होगा ही, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. बता दें कि इस नीति की शुरुआत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पहले ही कर दी थी. उसने दक्षिणी दिल्ली में रेस्टॉरेंट को उनसे सटे खुले स्थानों और छतों पर भोजन परोसने की नीति लागू की थी. उसी के तहत अब एकीकृत निगम ने पूरी दिल्ली के लिए इसे लागू कर दिया है.
वहीं इस नीति को लागू करने के लिए MCD ने रेस्टॉरेंट और होटल मालिकों के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई हैं. जिनकों पूरा करने के बाद ही उन्हें अनुमति दी जाएगी. होटल या रेस्टॉरेंट संचालकों का खुली जगह पर कानूनी कब्जा होना जरूरी है. वहीं उन्हें फायर डिपार्टमेंट से भी इसके लिए NOC लेनी होगी. वहीं अगर खुली जगह 90 स्क्वायर मीटर से कम है और वहां चलने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो उसके लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
खुले में रेस्टॉरेंट चलाने के लिए होटल मालिकों को 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से सालाना लाईसेंस दिया जाएगा. वहीं अगर होटल या रेस्टॉरेंट 4 स्टार से ऊपर है तो लाईसेंस फी 500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होगी.