Ola-Uber Ban: दिल्ली में नहीं चलेगी Ola, Uber और Rapido Bike, जानें सुप्रीम कोर्ट ने कब तक लगाई रोक
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Ola-Uber Ban: दिल्ली में नहीं चलेगी Ola, Uber और Rapido Bike, जानें सुप्रीम कोर्ट ने कब तक लगाई रोक

Ola Uber Ban: दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. दिल्ली एनसीआर रीजन में करीब 35 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे. 

Ola-Uber Ban: दिल्ली में नहीं चलेगी Ola, Uber और Rapido Bike, जानें सुप्रीम कोर्ट ने कब तक लगाई रोक

Ola Uber Ban in Delhi: दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है. जहां कोर्ट ने इन कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई है. सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पल्टा और नई नीति न बनने तक इसपर रोक लगाने के निर्देश दिए है. फिलहाल दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो बाइक नहीं चलेगी. 

ओला, उबर, रैपिडो बाइक सर्विस पर पॉलिसी न बनने तक लगी रोक 
बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस मामले याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें दिल्ली सरकार के फैसले हाई कोर्ट ने रोर लगा दी थी और नई नीति न बनने तक बाइक सर्विस को जारी रखने का आदेश दिया था, जिसपर कोर्ट ने रोक लगाई. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हित में किया फैसला 
इस केस में दिल्ली सरकार और बाइक सर्विस की एग्रीगेटर कंपनियां आमने-सामने थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हित में फैसला किया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से अवैध लाइसेंस से चल रही बाइक टैक्सी को लेकर सवाल पूछा कि कोई अधिसूचना किसी एक्ट पर कैसे हावी कर सकती है. इस पर उबर बाइक सर्विस के वकील ने दलील दी. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार हर राज्य के पास इस संबंध में पॉलिसी बनाने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया. साथ ही कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के तहत बिना वैध लाइसेंस के किसी भी कमर्शियल वाहन के मालिक को व्हीकल चलाने का अधिकार नहीं है. 

31 जुलाई तक की छूट मिलने की मांग की थी- बाइक सर्विस कंपनी
साथ ही उन्होंने कहा कि बिना पॉलिसी के ऐसा करने से दिल्ली एनसीआर रीजन में करीब 35 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे. साथ ही 31 जुलाई तक की छूट मिलने की मांग भी की थी. वहीं पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक सर्विस कंपनियों के हित में ये फैसला लिया था, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी. 

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