Bahadurgarh: हरियाणा के बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए थोड़ी सख्ती कर दी है. कई संस्थानों द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा जाता है.
Trending Photos
Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स होता है, लेकिन उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय टैक्स जमा करने में पिछड़ जाते हैं. अब इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.
300 से ज्यादा नोटिस जारी किए
हाल ही में बहादुरगढ़ नगर परिषद ने 300 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं. इन नोटिसों में प्रमुख रूप से हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (HVPN) के बहादुरगढ़ कार्यालय को 2 करोड़ 94 लाख 82 हजार 176 रुपये बकाए का नोटिस दिया गया है. इसके अलावा, एक्साइज और टैक्सेशन विभाग को 7 लाख 95 हजार 442 रुपये और बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को 5 लाख 1 हजार 231 रुपये का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस दिया गया है. इन नोटिसों के साथ बिल एसेसमेंट की कॉपी भी भेजी गई है ताकि यदि कोई त्रुटि हो या पहले ही टैक्स भरा गया हो, तो उसे सही किया जा सके.
ये भी पढ़ें- केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए शिक्षा और टैक्स में मांगी छूट,अगले बजट से ये उम्मीदें
इस एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने जानकारी दी कि अगर इन संस्थानों द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा जाता है, तो हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी और संबंधित संस्थानों को सील भी किया जा सकता है. फिलहाल, नगर परिषद ने 25 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी का लक्ष्य रखा है, लेकिन बकाया राशि इससे कहीं ज्यादा है। नगर परिषद के अधिकारी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये तक की रिकवरी करने की योजना बना रहे हैं.
Input- सुमित कुमार