Shibu Soren: आय से अधिक संपत्ति केस में शिबू सोरेन को राहत, HC ने लगाई लोकपाल की कार्रवाई पर रोक
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Shibu Soren: आय से अधिक संपत्ति केस में शिबू सोरेन को राहत, HC ने लगाई लोकपाल की कार्रवाई पर रोक

Delhi High Court News: आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जेएमएम सुप्रीमो को ये राहत दिल्ली हाईकोर्ट से मिली है.

फाइल

Delhi HC stays Lokpal proceedings: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन (Shibu Soren) के खिलाफ लोकपाल (Lokpal) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि लोकपाल के सामने 5 अगस्त, 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने अवैध साधनों के माध्यम से अपनी आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है.

13 सितंबर को अगली सुनवाई

लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 15 सितंबर, 2020 को इस मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश जारी किया था. इस दौरान लोकपाल ने सीबीआई को जवाब की जांच करने और जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया था. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में 13 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट ने सोमवार को शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किया है.

इस तरह आगे बढ़ा मामला

आपको बता दें कि शिबू सोरेन और उनके परिजनों के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकपाल के सामने दो साल पहले 5 अगस्त 2020 को दायर की गयी थी. तब ये कहा गया था था कि सोरेन और उनके परिजनों ने झारखंड राज्य के सरकारी खजाने का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से अर्जित राशि से अनेक संपत्तियां बनायी हैं. इनमें कई बेनामी आवासीय और कमर्शियल परिसंपत्तियां भी हैं.

सीबीआई ने की थी मामले की जांच

इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर, 2020 को सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 (1) (ए) के तहत मामले में प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी दर्ज कर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. इसके बाद सीबीआई (CBI) ने सोरेन परिवार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा और उनके IT रिटर्न पर लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इसी आधार पर लोकपाल ने शिबू सोरेन और परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष मांगा था.

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