केजरीवाल ने लिखा है कि इस छूट को देने से हो सकता है कि कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हो लेकिन दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार है.
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली में कंटेन्मेंट जोन में ढिलाई नही होनी चाहिए लेकिन कंटेन्मेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिये. हालांकि, सोशल डिस्टेनसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए. केजरीवाल ने लिखा है कि इस छूट को देने से हो सकता है कि कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हो लेकिन दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार है. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिठ्ठी में लॉकडाउन के बाद क्या-क्या खुलना चहिए और क्या नहीं, इसको लेकर सुझाव दिए हैं.
चिठ्ठी में सुझाव दिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहने चाहिए. हालांकि एक जून से एग्जाम और ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत मिलनी चाहिए. होटल और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर पाबंदी हो. सिनेमा, हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहने चाहिए. सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजक और धार्मिक आयोजनो पर पाबंदी होनी चाहिए. सभी धार्मिक स्थल बंद रहने चाहिए. नाई की दुकान, स्पा और सैलून बंद रहने चाहिए.
केजरीवाल ने चिठ्ठी में लिखा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए गैर जरूरी चीजों के लिए लोगों का मूवमेंट रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक बंद रहना चाहिए. अभी ये शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक है. हांलाकि, सभी जोन में 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहने चाहिए.
कुछ गतिविधियों के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शर्तें लागू रहेंगी, जैसे:
-सभी तरह के रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और बेकरी को खुलने की इजाजत होगी लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे के लिए.
- सभी तरह के पार्क, प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स काम्पलेक्स को खुलने की इजाज़त होगी लेकिन जिस खेल में लोग एक दूसरे के करीब आते हों उसकी इजाजत स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाएगी.
-ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा साइकिल रिक्शा की इजाजत होगी लेकिन यह केवल एक सवारी बैठाएंगे. सभी तरह की टैक्सी को इजाजत होगी लेकिन गाड़ी में केवल दो सवारी बैठाई जा सकेंगी. कार पूल की इजाजत नहीं होगी. बसों की इजाजत होगी लेकिन बस में एक समय मे 20 यात्रियों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी. हर बस में दो मार्शल का होना जरूरी होगा.
- मेट्रो के लिए भी शर्तें लागू रहेंगी, कुछ श्रेणियों के लोगों के लिए मेट्रो चलाई जाएगी. ऐसे लोग जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार या इनसे जुड़े हुए किसी भी संस्थान में काम करते हैं. उनके लिए सुबह 7:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक मेट्रो में चलने की इजाजत होगी. जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और डीएम या डीसीपी का दिया हुआ ई-पास उनके पास है, वह सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे.
दिल्ली सरकार एक हफ्ते तक ऐसी व्यवस्था चलाने के बाद इसकी समीक्षा करेगी. डीएमआरसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एंट्री गेट, प्लेटफॉर्म और कोच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. कोच के अंदर एक सीट छोड़कर बैठने की इजाजत होगी, मेट्रो स्टेशन और कोच का बार-बार सैनिटाइजेशन किया जाए.
- लोगों को कार या टू व्हीलर पर मूवमेंट की इजाजत होगी. कार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 यात्री और दोपहिया वाहन पर केवल एक शख्स की ही इजाजत होगी. प्राइवेट दफ्तर खोल सकते हैं लेकिन अपनी 50% स्टाफ क्षमता के साथ, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे.
- सभी मार्केट और मार्केट काम्पलेक्स के अंदर दुकाने ऑड-ईवन के आधार पर खुल सकेंगी, यानी एक समय में केवल 50 % दुकानें ही खुलेंगी। लेकिन जरूरत के सामान की सभी दुकानें बिना किसी पाबंदी के खुलेंगी, चाहे कहीं भी हों।
-शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें खुल सकती हैं लेकिन 33% से ज्यादा दुकानें एक दिन में नहीं खुलेंगी. आस-पड़ोस की दुकान या स्टैंड अलोन दुकान बिना किसी रोक-टोक के रोज खुल सकती हैं.
- निर्माण कार्यो की इजाजत होगी लेकिन मजदूर केवल दिल्ली के अंदर से ही आएंगे, बाहर से नहीं. कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी.
सभी काम की जगहों पर इस शर्तो का पालन करना होगा:
- फेस कवर पहनना ज़रूरी होगा, इन जगहों पर फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना होगा.
- सोशल डिस्टनसिंग का पालन करवाने की ज़िम्मेदारी इंचार्ज की होगी.
- सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए शिफ्ट के बीच में गैप, लंच ब्रेक के अलग-अलग वक़्त निर्धारित किये जाएंगे.
- सभी एंट्री और एग्जिट पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोना और बिना छुए सैनिटाइज करने के सिस्टम के प्रावधान किए जाएं, काम करने वाली जगह पर हाथ धोने का सामान और सैनिटाइजर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो.
- समय-समय पर सैनिटाइजेशन करवाना जरूरी होगा.
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गंभीर बीमारी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे.
- आरोग्य सेतु एप इनस्टॉल करना जरूरी होगा.
जो कोई भी इन निर्देशों का पालन नही करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.