Delhi Riot 2020 Court Order: दिल्ली में वर्ष 2020 में भड़के दंगों पर कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी करार दिया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दंगाइयों का मकसद हिंदुओं की संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था.
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Court Order on Delhi Riots 2020: दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में नौ लोगों को दोषी ठहराया है. अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय के व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था. यह मामला दंगों के दौरान गोकुलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़ा है.
'हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उद्देश्य'
मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा बन गए थे, जो सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित थी और हिंदुओं से संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना एक सामान्य उद्देश्य था. कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल को दोषी करार दिया. जबकि राशिद उर्फ मोनू के खिलाफ दंगा, चोरी, आगजनी कर उपद्रव करने, संपत्तियों को आग लगाकर नष्ट करने और अवैध जमावड़े से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
शिव विहार में 24 फरवरी 2020 को भड़का था दंगा
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 24 फरवरी 2020 (Delhi Riot 2020) को दोपहर करीब 1 से 2 बजे जब वह चमन पार्क, शिव विहार तिराहा रोड, दिल्ली स्थित अपने घर पर मौजूद थी तो उसकी गली में पथराव हुआ. गली में एक भीड़ थी, जो उसके घर का गेट तोड़ने की कोशिश कर रही थी. उसने अपने पति को फोन किया, जो ड्यूटी पर था. उसका पति घर लौट आया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया और गेट पर ताला लगा दिया.
लूट करने के बाद बंद घर में लगा दी थी आग
आरोप है कि 24-25 फरवरी 2020 (Delhi Riot 2020) की रात के दौरान भीड़ ने उसके घर के पिछले गेट को तोड़ दिया. इसके बाद अंदर घुसी सांप्रदायिक भीड़ ने उसमें पड़ा सामान लूट लिया. जाते हुए उपद्रवियों ने उसके घर की ऊपरी मंजिल में आग लगाकर पूरे घर को बर्बाद कर दिया.
कैसे पकड़े में आए आरोपी
मामले (Delhi Riot 2020) की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पीड़ितों की गवाही, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फुटेज, सीसीटीवी कैमरों की जांच, मोबाइल सर्विलांस और सार्वजनिक गवाहों की मदद से अपराध में शामिल दंगाइयों की पहचान की. जांच में पता चला कि इन दंगों में मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज और मोहम्मद फैसल और राशिद शामिल थे. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.
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