Jharkhand High Court:जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने रांची में ड्रग्स के कारोबार पर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने स्वतः संज्ञान लिया था और रांची के एसएसपी को इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था.
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Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने रांची में ड्रग्स के कारोबार को लेकर गहरी चिंता जताई है. कोर्ट (High Court) ने मौखिक तौर पर कहा कि पुलिस ड्रग्स कारोबार के किंगपिन तक नहीं पहुंच पा रही है. कार्रवाई के नाम पर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, वे छोटे-मोटे लोग हैं. अवैध कारोबार के बड़े सूत्रधार अब भी छुट्टा घूम रहे हैं. उनकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है. कोर्ट ने इस मामले में सीआईडी के डीजी को एक्शन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
रांची में ड्रग्स के कारोबार पर हाईकोर्ट ने खुद लिया था संज्ञान
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने रांची में ड्रग्स के कारोबार पर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने स्वतः संज्ञान लिया था और रांची के एसएसपी को इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था.
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क्या एसएसपी ने कोई कार्रवाई की?
इसी मामले में 7 मई, 2024 दिन मंगलवार को आगे सुनवाई के दौरान कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य सरकार से पूछा है कि रांची के जिन थाना क्षेत्रों में ड्रग्स की बिक्री चल रही है, वहां के थाना इंचार्ज ने कोई कार्रवाई की या नहीं? अगर नहीं तो उनके खिलाफ क्या एसएसपी ने कोई कार्रवाई की?
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
इस मामले में (Jharkhand High Court) कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी राज्य की पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर अभियान चलाने का कहा है.
इनपुट: आईएएनएस