2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड HC ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दिया है. 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड HC ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि HC में एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है. अब निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई की जाएगी. बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
राहुल गांधी की ओर से रांची सिविल कोर्ट से समन जारी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की गई थी. ये मामला तब के भाजपा अध्यक्ष व वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. इस मामले में प्रार्थी नवीन झा की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया गया था. इसको लेकर ही झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से क्वेशिंग याचिका दाखिल हुई थी.
राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर बयान दिया था कि कांग्रेस में कोई भी हत्यारा कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है, यह काम सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है. इसी बयान को लेकर रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की गई थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली अधिवेशन में यह बयान दिया था. इस दौरान उन्होंने कहा था,"कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है". उनके बयान के बाद पूरे देश में कई जगहों पर उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे. झारखंड में भी चाईबासा और रांची में दो मामले दर्ज हुए थे.
गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन न्यायिक मामले चल रहे हैं. इसमें एक मामला 2019 लोकसभा चुनाव का है, जब उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं. जिसके बाद शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में मामला दर्ज किया था.