Land For Job Scam: दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य को तलब किया. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
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Land For Job Scam: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर, 2024 दिन बुधवार को नौकरी के बदले जमीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है.
कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे. उन्हें भी तलब किया गया है. उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है. इसलिए कोर्ट ने तेजप्रताप को समन जारी कर 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है. ये पहली बार है, जब तेजप्रताप यादव को कोर्ट ने समन जारी किया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. इनमें से चार की मौत हो चुकी है. इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कारोबारी अमित कात्याल को मेडिकल आधार पर नियमित जमानत दे दी थी. उन पर नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगाया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि कात्याल को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था. तब से वह हिरासत में थे. वह संबंधित सीबीआई मामले में गवाह भी हैं. उसकी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं थी और उसकी सर्जरी हुई थी.
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ईडी ने कहा था कि राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी दी. यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है, जो नौकरी पाने वाले ने गिफ्ट के तौर पर दी या बदले में जमीन दी गई.
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