Bihar Cabinet Decision: बिहार सरकार की कैबिनेट ने 8 एजेंडों पर लगाई मुहर, वकीलों की नियुक्ति में बड़े बदलाव को मंजूरी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1765543

Bihar Cabinet Decision: बिहार सरकार की कैबिनेट ने 8 एजेंडों पर लगाई मुहर, वकीलों की नियुक्ति में बड़े बदलाव को मंजूरी

नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में बिहार बॉयोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को भी स्वीकृति दे दी गई. इसके अलावा वस्त्र एवं चर्म उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 का 30 जून 2024 तक अवधि विस्तार किया गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 8 फैसले लिए गए. बैठक में सरकारी मामलों में वकीलों की नियुक्ति में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई. अब राज्य स्तर के मामलों में सरकारी वकील की नियुक्ति महाधिवक्ता और कानून सचिव की कमेटी करेगी. कानून मंत्री की ओर से इसकी अंतिम स्वीकृति दी जाएगी. जिला स्तरीय मामलों के लिए वकीलों की नियुक्ति डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे. राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक, आशुटंकक संवर्ग के स्वीकृत 8 पदों में आशुलिपिक-आशुटंकक ग्रेड 2 में 2 पदों को समायोजित किया गया है. भारत सरकार द्वारा तैयारी एवं अधिसूचना अविनियामित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियामित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किया गया है.

इसके अलावा फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन क्रम में इंटर्नशिप के लिए मेडिकल कालेजों एवं हॉस्पिटल में सुविधा दी जाएगी. साथ ही बिहार बॉयोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को भी स्वीकृति दे दी गई. इसके अलावा वस्त्र एवं चर्म उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 का 30 जून 2024 तक अवधि विस्तार किया गया है. साथ ही भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 5 पद और आशुलिपिक के अनावश्यक 53 पदों को विलोपित किया गया है. बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति में अधिमानता दिया गया है. 

ये भी पढ़ें- मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के सिर पर रखा गया 11 करोड़ का ईनाम, जानिए क्या है मामला?

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के स्वीकृति 8 पदों में से आशुलिपिक ग्रेड 2 के 2 पदों को समायोजित करते हुए अंकेक्षण निदेशालय में आशुटंकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं प्रोन्नोत्ति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक संवर्ग के शेष 6 पदों को प्रत्यर्पित किया है. वहीं भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है.

रिपोर्ट- शिवम

Trending news