सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस मामले में गुरुवार (16 जनवरी, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक रोक जारी रहेगी. बता दें कि राजद नेता सुनील सिंह की सदस्यता जाने की वजह से बिहार विधान परिषद में उपचुनाव हो रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे पर लगाई रोक, जानें क्या है वजह

पटना: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस मामले में गुरुवार (16 जनवरी, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक रोक जारी रहेगी. बता दें कि राजद नेता सुनील सिंह की सदस्यता जाने की वजह से बिहार विधान परिषद में उपचुनाव हो रहा था. जिसके लिए जेडीयू के ललन प्रसाद का चुना जाना तय माना जा रहा था. दरअसल लालू के करीबी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह द्वारा साल 2024 में विधान परिषद की मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप में बिहार विधान परिषद की आचार समिति ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद सुनील ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुनीव सिंह की सदस्यता रद्द करने के बाद बिहार विधान परिषद में खाली हुए एक सीट के लिए जेडीयू की तरफ से ललन प्रसाद ने कुछ दिन पहले ही अपना नामांकन कराया था. उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक लगा दी है.

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सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच को उपचुनाव के परिणाम के बारे में बताते हुए कहा कि इसके रिजल्ट 16 जनवरी को घोषित किए जाने की संभावना है. उन्होंने बताया कि इस सीट के निर्विरोध चुनाव हुआ था. बेंच का कहना है कि इस मामले में वो पहले से ही दलीलें सुन रहे हैं इसलिए उपचुनाव के लिए रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया जाना चाहिए.

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