बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग का फैसला लिया है. नगर निकाय चुनाव दो चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को होना था.
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Patna: बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग का फैसला लिया है. नगर निकाय चुनाव दो चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को होना था. लेकिन अब निर्वाचन आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लग गया है.
क्या टला नगर निकाय चुनाव ?
मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर आंशिक रोक लगा दी. पटना हाईकोर्ट की ओर से आरक्षण के मुद्दे पर आंशिक रोक लगाई गई थी. पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई. हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करने में असफल रहा.
ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अनिवार्य
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती तब तक अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य माना जाएगा. अति पिछ़ड़ों को आरक्षण देने से पहले हर हाल मे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अनिवार्य है
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंथन
पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में देर शाम तक मीटिंग चलती रही. नगर विकास के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी इस बैठक में शामिल थे. मीटिंग खत्म होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी किया.
हाईकोर्ट के फैसले पर राजनीति
पटना हाईकोर्ट से फैसला आते ही बिहार में राजनीति सुलग उठी. जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने हाईकोर्ट के फैसले के लिए केंद्र और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया. उपेंद्र कुशवाहा ने कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा. यही बात मंत्री मदन सहनी ने भी दोहराई. जबकि बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया और कमिटी नहीं बनाई. जानबूझकर पिछड़ा- अति पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया गया. बीजेपी की दलील है कि NDA सरकार में डिप्टी सीएम तारकिशोर आरक्षण का रोस्टर बना रहे थे, लेकिन नई सरकार ने हड़बड़ी में कदम उठाए
नये नोटिफिकेशन के बाद होगा चुनाव
अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नये सिरे से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव होंगे. हालांकि पहले फेज के लिए उम्मीदवारों ने बहुत पसीने बहाये थे. अब उन्हें नये नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा
(इनपुट-नवजीत कुमार, पटना)