पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में रहने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी. यह योजना 31 मई, 2019 को शुरू की गई थी. पीएम मानधन योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है.
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पटनाः Pradhanmantri Shram Yogi Maandhan Yojana: पीएम-किसान सम्मान निधि योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लॉन्च की हैं. इसके तहत लाभार्थी को 60 साल बाद 36 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाती है. अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वरिष्ठ नागरिकों के बुढ़ापे का सहारा बनेगी और तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
पीएम श्रम योगी मानधन योजना से ऐसे उठाये लाभ
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में रहने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी. यह योजना 31 मई, 2019 को शुरू की गई थी. पीएम मानधन योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है. इस योजना के तहत लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर लाभार्थी की पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा.
किसान को हर महीने जमा करना होगा प्रीमियम
बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकरण की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को हर महीने प्रीमियम जमा करना होगा. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसान को प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा, जबकि 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसान को 200 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा. इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है.
योजना के लिए कैसे करायें रजिस्ट्रेशन
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएसी) में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. किसान मानधन योजना की वेबसाइट https://maandhan.in/sramyogi पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अगर आप किसान हैं और पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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