Pancard Update: पैन कार्डधारक पांच दिन में कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना, जानें माजरा
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Pancard Update: पैन कार्डधारक पांच दिन में कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना, जानें माजरा

पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है कि हर किसी काम को करने के लिए इसकी आवश्यकता पढ़ती है. अगर इस सुविधा का लाभ बरकरार रखना चाहते है तो जरूरी बात है उन का ध्यान कर लें.

Pancard Update: पैन कार्डधारक पांच दिन में कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना, जानें माजरा

पटना: सरकार ने पैन कार्डधारकों के लिए नए नियम तैयार किए है. अगर कार्डधारकों ने इन निययों का पालन नहीं किया है तो जल्द ही कर लें. अगर कोई इन नियमों से वंचित रहता है, उनको तगड़ा जुर्माना सरकार को देना पड़ सकता है. आइए जानते है क्या है सरकार ने नियम और कार्डधारकों को क्या लाभ कैसे मिलेगा.

पैन कार्डधारक पांच दिन में कर लें ये काम
बता दें कि पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है कि हर किसी काम को करने के लिए इसकी आवश्यकता पढ़ती है. अगर इस सुविधा का लाभ बरकरार रखना चाहते है तो जरूरी बात है उन का ध्यान कर लें. दरअसल, पैन कार्ड को लेकर कई तरह के धोखा धड़ी के मामले सामने आ रहे है. किसी ना किसी वजह को लेकर लोगों के साथ धोखा धड़ी हो जा रही है. इन सब को रोकने के लिए आयकर विभाग ने धोखाधड़ी जैसे मामले रोकने बहुत जरूरी है. इसके लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बहुत ही जरूरी है. पैनकार्ड धारकों के पास पांच दिन का समय है. समय रहते हुए पैन कार्ड धारक इसे ठीक कर लें.

पैन को लिंक जरूर कर ले धारक
जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक को जोड़ना बहुत ही जरूरी है. सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था की है. इन नियमों का लोग समय रहते हुए पालन कर लें. अगर लोग किसी कारण लिंक नहीं कर पाए तो वो खुद का नुकासन करवा लेंगे. साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड धारकों के पास 31 तारीख 2023 तक का समय है.

अगर बरती लापरवाही तो जाने पड़ेगा जेल
बता दें कि आयकर विभाग के नए नियम तैयार किए है. इन नियमों के मुताबिक अगरो कोई दो पैन कार्ड का उपयोग करता है तो जल्द ही अपने आप को कानून के हवाले कर दें. बता दें कि आईपीसी के तहत दो पैन कार्डधारकों का उपयोग करना गैरकानूनी है. अगर इस बात को नजर अंदाज किया तो कार्रवाई के तहत छह महीने की जेल हो सकती है.

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