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पटना : Caste Census in Bihar: बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर हमेशा वाद-विवाद बना रहता है. इधर बिहार सरकार के खिलाफ नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी. अब देखना यह होगा कि किसका पलड़ा भारी होगा.
28 अप्रैल को होगी नई याचिका पर सुनवाई
बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा जल्द ही इस मामले को लेकर तत्काल सुनवाई करेंगे. इधर. याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट को बताया कि बिहार के अंदर जाति आधारित गणना 15 अप्रैल से शुरू और 15 मई को समाप्त होगा. इससे पहले भी कई बार वकील द्वारा सुनवाई हो चुकी है. कोर्ट में अगल तारीख 28 अप्रैल है. इस दिन नई याचिका पर सुनवाई होनी है.
कोर्ट ने किया था सुनवाई से इनकार
जानकारी के लिए बता दें कि यह शीर्ष अदालत का मामला है. पहले भी कोर्ट ने 20 जनवरी को बिहार के अंदर जातिगत गणना को लेकर कई फैसले लिए थे. इस पर कोर्ट ने विचार करने से मना कर दिया था. उस समय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने शब्दों में कहा था कि यह कोई और नहीं बल्कि विशेष जाति को कितना आरक्षण देना है. इस बारे में हम निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं. कोर्ट इस तरह के निर्देश किसी भी सूरत में जारी नहीं कर सकता है.
बता दें कि कोर्ट ने अपनी तरफ से याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है. इधर, बिहार के अंदर जातिगत जनगणना का काम दूसरे चरण जा पहुंचा है. साथ ही 5 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना का काम शुरू होना है.
इनपुट- भाषा