Bihar News : 18 सितंबर 2019 को धरहरा प्रखंड के सरोबाग निवासी पवन तांती का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने कुछ दिन बाद पवन का शव जमीन के अंदर से बरामद किया था.
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मुंगेर : चार वर्ष पहले धरहरा प्रखंड के सारोबाग निवासी पवन तांती की हुई हत्या मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सुनील दत्त पांडेय की अदालत ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया. उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद इस मामले में अपराधी राणा यादव, मटुकी यादव, नीरू राम उर्फ निरंजन राम और संतोष मांझी को दोषी करार दिया.
इस मामले में सजा की बिंदू पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी. स्पेशल पीपी एससी-एसटी हरि नारायण प्रसाद ने बताया कि एससी-एसटी कोर्ट ने चारों आरोपितों को हत्या मामले में दोषी पाया. इसके बाद एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया. बता दें कि 18 सितंबर 2019 को धरहरा प्रखंड के सरोबाग निवासी पवन तांती का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने कुछ दिन बाद पवन का शव जमीन के अंदर से बरामद किया था.
उस वक्त पुलिस ने हत्या मामले में पुलिस ने पहले मटुकी यादव को गिरफ्तार किया. मुटकी यादव की निशानदेही पर रणवीर यादव उर्फ राणा यादव, संतोष मांझी, नीरू राम उर्फ निरंजन राम को गिरफ्तार किया था. पवन तांती जमीन के कारोबार से जुड़ा था. परिवार वालों ने अपहरण कर हत्या का केस दर्ज कराया था.
पवन से पूर्व राणा यादव ने उसके बड़े भाई बंमबम यादव (रेल कर्मी) की भी हत्या में नामजद था. कोर्ट ने शत्रुघ्न तांती हत्याकांड में भी राणा यादव को आजीवन कारवास की सजा पहले सुना चुकी है.
इनपुट- प्रशांत कुमार
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