बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन के चलाने पर होगा जुर्माना
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बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन के चलाने पर होगा जुर्माना

बिहार सरकार ने राज्य में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाने को अवैध घोषित कर दिया है. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. उनका कहना है कि पुराने वाहन प्रदूषण फैलाते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं.

Bihar transport department

Bihar Transport Department News: बिहार सरकार ने राज्य में 15 साल से पुरानी गाड़ियों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किया है. उनका कहना है कि ऐसे वाहन प्रदूषण का कारण बनते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ाते हैं. इस निर्णय का उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

री-रजिस्ट्रेशन के बिना चलाने पर होगा जुर्माना
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब 15 साल पुरानी सरकारी और निजी गाड़ियां सड़क पर नहीं चल सकेंगी, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी पकड़े जाने पर संबंधित वाहन को जब्त किया जाएगा और वाहन मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह कदम उन वाहनों को लेकर उठाया गया है जो प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित चलने के मानकों को पूरा नहीं करते हैं. परिवहन सचिव ने बताया कि पुराने वाहनों से पर्यावरण को नुकसान होता है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ती हैं.

सख्ती से पालन होगा नियम
परिवहन विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है. इस अभियान के तहत सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई मिलकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे. सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है. यह अभियान सभी पुराने वाहनों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जाएगा ताकि लोग री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में लापरवाही न बरतें.

नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगा फायदा
बिहार सरकार ने पुराने वाहनों के लिए एक स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करता है और नया वाहन खरीदता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स में छूट दी जाएगी. निजी वाहनों पर 25 फीसदी और व्यावसायिक वाहनों पर 15 फीसदी छूट मिलेगी. इसके अलावा, पुराने वाहन मालिकों को लंबित टैक्स और जुर्माने में 90 से 100 फीसदी तक छूट का प्रावधान भी किया गया है. इस पहल का उद्देश्य पुराने वाहनों को स्क्रैप करना और पर्यावरण को बचाना है.

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