BPSC द्वारा आयोजित 70वीं PT पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ. हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने BPSC को 30 जनवरी से पहले एफिडेविट देने को कहा है. वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई31 जनवरी को होगी.
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पटना: BPSC द्वारा आयोजित 70वीं PT पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ. हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने BPSC को 30 जनवरी से पहले एफिडेविट देने को कहा है. वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई31 जनवरी को होगी. BPSC 70वीं PT परीक्षा को दौबारा आयोजित कराने लेकर आज यानी गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में करीब एक घंटे बहस हुई.
बहस के दौरान जनसुराज के वकील बाईबी गिरी और सरकारी वकील पीके शाही के बीच तीखी बहस हुई. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में हुई. याचिकाकर्ता ने परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए इसे दोबारा आयोजित करने की मांग की है. जबकि सरकारी वकील ने इस याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया है. दरअसल, BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इससे पहले प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद अपना आमरण अनशन तोड़ते हुए कहा कि 'हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. अगर हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.'
जनसुराज के वकील प्रणय कुमार ने आर्टिकल 226 के तहत परीक्षा रद्द करने और रिजल्ट पर रोक की मांग करते हुए याचिका दायर की है. बता दें कि जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर ने भी बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की गई है.
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