Bihar Board Online Exam: अब बिहार बोर्ड कराएगी ऑनलाइन परीक्षा, जानें कैसी होगी व्यवस्था?
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Bihar Board Online Exam: अब बिहार बोर्ड कराएगी ऑनलाइन परीक्षा, जानें कैसी होगी व्यवस्था?

Bihar Board Online Exam: अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी ऑनलाइन परीक्षा लेगी. इसकी घोषणा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद के पटल पर दी. बता दें कि इस संशोधन को विधानमंडल के दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया है.

Bihar Board Online Exam

पटनाः Bihar Board Online Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब अपनी किसी भी परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित कर सकेगा. इस संशोधन को विधानमंडल के दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया है और परीक्षा समिति को यह अधिकार प्रदान कर दिया है. बीते दिन (24 जुलाई) बुधवार को यह संशोधन विधेयक में पारित हो गया है.      

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन पेश कर बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकार दिए जाएंगे. अब छात्राओं को लाभ मिलेगा. ये परीक्षा घर बैठे नहीं होगी. इसके लिए सेंटर पर जाना होगा और वहीं परीक्षा देनी होगी. अब इसमें तकनीक का इस्तेमाल पर कदाचार मुक्त परीक्षा हो सकेगी. इसका सभी छात्राओं को लाभ मिलेगा.    

वहीं अब सभी उच्चतर संस्थानों में विद्यालय सेवा आयोग की तरफ से ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पारित होने के बाद सीधे जनता के माध्यम से निर्वाचित नगर निगमों के मेयर-डिप्टी और नगर परिषद, नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप पार्षद के विरुद्ध उनके 5 साल के कार्यकाल में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा. निर्वाचन के 2 साल के बाद ही उनके खिलाफ इससे संबंधित प्रावधान को बिहार नगरपालिका अधिनियम से विलोपित कर दिया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन ने यह विधेयक पेश किया था. 

इसके साथ-साथ बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग और विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद की पटल पर रखा. उन्होंने कहा कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इस समय विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 व पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है. इसीलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन करना आवश्यक था.

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