बिना वीजा के होटल में ठहरा था विदेशी, होटल मैनेजर को जाना पड़ा जेल
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बिना वीजा के होटल में ठहरा था विदेशी, होटल मैनेजर को जाना पड़ा जेल

बिना वीजा के विदेशी नागरिक को होटल में ठहराने के मामले में मुजफ्फरपुर शहर के एक होटल मालिक और मैनेजर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मैनेजर संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

(फाइल फोटो)

मुजफ्फरपुर: बिना वीजा के विदेशी नागरिक को होटल में ठहराने के मामले में मुजफ्फरपुर शहर के एक होटल मालिक और मैनेजर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मैनेजर संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. होटल मैनेजर को काजीमोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने चंद्रलोक चौक के समीप स्थित होटल में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है. 

काजीमोहम्मदपुर के थानेदार दिगम्बर कुमार ने इसकी पुष्टि की है. आपको बता दें कि बिना वीजा और होटल में पुलिस को सूचना दिये बगैर विदेशी नागरिक को ठहराने के मामले में पुलिस को सूचना मिली थी. जिसके आधार पर काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया. 

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बताया जा रहा है कि चेक गणराज्य निवासी अधेड़ पांच जनवरी 2023 को ही नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था. जिसके बाद वह कोलकाता गया और लौटने के दौरान मुजफ्फरपुर के एक होटल में 9 जनवरी को रुका. फिर 10 जनवरी 2023 को भारत से नेपाल के रक्सौल आइसीपी के रास्ते लौट रहा था. जहां जांच के दौरान वह बिना वैद्य वीजा के पकड़ा गया और उसके पास भारत का कोई वैद्य वीजा नहीं था. 

इसके बाद उसे रक्सौल थाना अंतर्गत हलैया ओपी के हवाले कर दिया गया. साथ ही ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आइसीपी रक्सौल के आव्रजन अधिकारी ने विदेशी नागरिक के खिलाफ केस दर्ज कराया. छानबीन के दौरान हलैया ओपी के पुलिस पदाधिकारी काजी मोहम्मदपुर थाना पहुंचे थे. जहां से होटल में भी गये. वहां से विदेशी नागरिक की पूरी जानकारी ली और किस आधार पर उसे कमरा दिया गया, कब से कब तक रूका, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की गई. 

पूरे मामले को लेकर काजीमोहम्मदपुर थाना प्रभारी दिगम्बर कुमार ने बताया कि कोलकाता से नेपाल जाने के क्रम में यूनाइटेड किंग्डम का एक अधेड़ शहर के एक होटल में नौ जनवरी 2023 को ठहरा था. इस दौरान विदेशी मूल के अधेड़ ने होटल को उनका पासपोर्ट और आइडी लेकर कमरा दिया था. लेकिन पुलिस को इसकी सूचना भी नहीं दी. यहां तक कि होटल सी-फॉर्म से निबंधित भी नहीं है. जिससे विदेशी नागरिक को ठहराया नहीं जा सकता लेकिन होटल संचालक ने नियम का उल्लंघन किया. इसको लेकर फॉरेंनर एक्ट में केस दर्ज की गयी है. 

(Reporter- Manitosh kumar)

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