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कैमूर:Bihar News: कैमूर जिले के व्यवहार न्यायालय भभुआ द्वारा शनिवार की शाम एडीजे 6 पास्को न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय द्वारा कार में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को 35 साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाया है. साथ ही उनके ऊपर 6 लाख 26 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा एक अभियुक्त के खिलाफ किशोर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है और दूसरे का एडीजे प्रथम के पास साक्ष्य चल रहा है उसमें भी सजा दिलाया जाएगा. बता दें कि 19 नवंबर 2019 में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर कार सवार चार अपराधियों द्वारा कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था.
पीड़िता को 4 साल बाद मिला इंसाफ
आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी आरोपियों द्वारा 24 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था. वीडियो वायरल होते ही मोहनिया शहर पूरी तरह से जल उठा था. जिसमें काफी सरकारी संपत्तियों में आग लगा दी गई थी, पुलिस को लाठीचार्ज कर पूरे शहर में धारा 144 भी लागू करना पड़ा था. जिसके 4 साल बाद इस मामले में अब फैसला आया है. पीड़िता के वकील ने बताया एडीजे 6 के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय सिविल कोर्ट भभुआ द्वारा दो अभियुक्तों को 35 - 35 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया है. पहला अभियुक्त का नाम है सोनू और दूसरे का नाम है सिकंदर अंसारी. दोनों मोहनिया के रहने वाले हैं. कुल 4 आरोपियों द्वारा 15 नवंबर 2019 को गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था.
आरेपियों को 35 साल की सजा सुनाई
जिसके बाद महिला थाना भभुआ में केस दर्ज हुआ था. जिसमें शनिवार को फैसला आया है. गैंगरेप के दो अभियुक्तों को 35-35 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया गया है. इसके अलावा सभी अभियुक्तों पर कुल 6 लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जो पीड़िता को दिया जाएगा. वकील ने कहा कि आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने सजा नहीं दिया है इसको लेकर हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे. क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी.
इनपुट- मुकुल जायसवाल