Jharkhand News: जज उत्तम आनंद मामले में आज फैसले की घड़ी, पहली पुण्यतिथि पर कोर्ट सुनाएगा फैसला
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Jharkhand News: जज उत्तम आनंद मामले में आज फैसले की घड़ी, पहली पुण्यतिथि पर कोर्ट सुनाएगा फैसला

Jharkhand News: धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि आज है और उनके हत्याकांड मामले में आज ही धनबाद कोर्ट का फैसला सुना सकती है.  सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 माह में ही मामले की पूरी सुनवाई

Jharkhand News: जज उत्तम आनंद मामले में आज फैसले की घड़ी, पहली पुण्यतिथि पर कोर्ट सुनाएगा फैसला

धनबाद:Jharkhand News: धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि आज है और उनके हत्याकांड मामले में आज ही धनबाद कोर्ट का फैसला सुना सकती है.  सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 माह में ही मामले की पूरी सुनवाई कर ली. अदालत ने इस मामले में मंगलवार को  अंतिम सुनवाई की थी. बचाव पक्ष की ओर से अन्य अदालतों के निर्णय की प्रति अदालत में दाखिल की गई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पहले ही पूरी कर ली गई थी. 

पहली पुण्यतिथि पर कोर्ट सुनाएगा फैसला
बता दें कि कोयलांचल धनबाद में आज ही के दिन 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो ने उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी. राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सबसे पहले SIT का गठन किया और एडीजी संजय आनंद लाठकर के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी. बाद में ये मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा था. पांच महीने तक चले सुनवाई में 58 गवाहों का बयान दर्ज किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है.

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58 गवाहों का बयान
केस को सीबीआई को सौंप दिया गया तब कई बार दोनो आरोपियों की ब्रेन मैपिंग भी कराई गई. अदालत ने इस हत्याकांड मामले में फैसले के लिए आज की तारीख निर्धारित कर रखी है. इस मामले के दोनो  आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे. फिलहाल दोनों आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. इन आरोपियों के खिलाफ 2 फरवरी 2022 को अदालत में आरोप तय किया गया था और 7 मार्च 2022 को इस मामले में पहले गवाह की गवाही हुई थी. अदालत ने कुल 58 गवाहों का बयान पूरा कर लिया. सीबीआई की ओर से क्राइम ब्रांच के विशेष अभियोजक अमित जिंदल और बचाव पक्ष की ओर से डालसा के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने अदालत में मुकदमे की पैरवी की. जिसके बाद घनबाद के इस बहुचर्चित मामले में आज आने वाले फैसले पर सभी निगाहें टिकी हुई है. 

रिपोर्ट- नितेश मिश्रा

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