नाबालिग जोड़े को पकड़कर ग्रामीणों ने करवाई शादी, मुखिया पर गिर सकती है गाज
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नाबालिग जोड़े को पकड़कर ग्रामीणों ने करवाई शादी, मुखिया पर गिर सकती है गाज

मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जिछो का है. बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की में एक महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

नाबालिग जोड़े को पकड़कर ग्रामीणों ने करवाई शादी, मुखिया पर गिर सकती है गाज

भागलपुर : बिहार से एक अजीब मामला सामने आया है. भागलपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने दो नाबालिकों की शादी करवा दी . युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है. घटना उस समय की है जब नाबालिग प्रेमी अपनी नाबालिग प्रेमिका के घर जा पहुंचा. उसी दौरान परिवार और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई . परिवार और ग्रामीणों लोगों ने बाल विवाह की चिंता किए बैगर दोनों की नजदीक मंदिर में शादी करवा दी .

काली मंदिर में हुई दोनों की शादी 
पूरा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जिछो का है. बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की में एक महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लगातार दोनों का मिलना जारी था. आज दोनों पकड़े गए तो घर में कैद कर दिया था. लड़की के परिजनों ने नाबालिग लड़के के पिता की उपस्थिति में काली मंदिर में दोनों की शादी करवा दी. फिलहाल पुलिस को इस मामले की सूचना नहीं है.

मुखिया और वार्ड सदस्यों पर हैो सकती है कार्रवाई 
वहीं पंचायती राज विभाग के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने बाल विवाह पर नियम लागू किया था. उनका कहना था कि किसी भी गांव से बाल विवाह की सूचना मिलती है तो वहां के मुखिया जिम्मेदार होंगे. पंचायती राज विभाग की ओर से कहा गया था कि अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है, तो सरकार संबंधित पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों को हटाने के लिए भी कार्रवाई करेगी. बहरहाल पुलिस और पंचायती राज विभाग इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है यह देखना शेष है.

क्या है बाल विवाह एक्ट
बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था. इसके बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए. इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष के बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है. भारत में बाल विवाह चिंता का विषय है.

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