Mumbai: एक गिलास पानी मांगा, गलत तरीके से छुआ, आंख मारी.. कोर्ट में पहुंचा मामला और फिर
Advertisement
trendingNow12403204

Mumbai: एक गिलास पानी मांगा, गलत तरीके से छुआ, आंख मारी.. कोर्ट में पहुंचा मामला और फिर

Mumbai News: आरोपी मोहम्मद कैफ फाकिर ने जो अपराध किया है.. उसकी सजा आजीवन कारावास से कम नहीं है. लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसे सुधरने का मौका देना चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा.

Mumbai: एक गिलास पानी मांगा, गलत तरीके से छुआ, आंख मारी.. कोर्ट में पहुंचा मामला और फिर

Mumbai News: आरोपी मोहम्मद कैफ फाकिर ने जो अपराध किया है.. उसकी सजा आजीवन कारावास से कम नहीं है. लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसे सुधरने का मौका देना चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा. ये शब्द मुंबई की कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के हैं. और मामला आंख मारने का है.. महिला को गलत तरीके से छूने का है. आइये आपको बताते हैं इस हैरान कर देने वाले मामले और कोर्ट के फैसले के बारे में.  

पानी मांगा.. आंख मारी

आरोपी मोहम्मद कैफ फाकिर ने पीड़ित महिला से एक गिलास पानी मांगा था. महिला जब पानी लेकर आई तो आरोपी ने उसके हाथ गलत तरीके से छुए. इतना ही नहीं आरोपी ने महिला को आंख भी मारी. पीड़िता ने मामले की शिकायत की और मामला कोर्ट में पहुंच गया. कोर्ट ने मामले को तथ्यों को बारीखी से समझा आरोपी को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया. साथ ही कोर्ट ने यह भी समझा कि आरोपी की उम्र कम है और उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का अपराध आजीवन कारावास से कम सजा का नहीं है..

कम उम्र का फायदा मिला..

मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने 22 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी मोहम्मद कैफ फाकिर द्वारा किया गया अपराध आजीवन कारावास से कम सजा का हकदार नहीं है. लेकिन उसकी उम्र और इस तथ्य को देखते हुए कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. उसे परिवीक्षा (परिवीक्षा अधिनियम) का फायदा मिलना चाहिए. 

कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया लेकिन..

अदालत ने कहा कि वह महिला को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं कर सकती. लेकिन आरोपी को सजा देने से उसके भविष्य और समाज में उसकी छवि पर असर पड़ेगा. अदालत ने फाकिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया. 

क्या था मामला

अदालत ने आदेश दिया कि फाकिर को 15,000 रुपये का बांड भरने के बाद रिहा किया जाए और उसे बुलाए जाने पर परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया. अप्रैल 2022 में दक्षिण मुंबई के भायखला पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, महिला ने एक स्थानीय दुकान से किराने का सामान मंगवाया था और उसी दुकान पर काम करने वाला आरोपी सामान देने घर पहुंचा था. 

एक गिलास पानी मांगा और..

आरोपी ने महिला से एक गिलास पानी मांगा और जब वह उसे पानी दे रही थी, तो उसने कथित तौर पर उसके हाथ को गलत तरीके से छुआ और उसे आंख मारी. महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने किराने का सामान का बैग देते समय दूसरी बार उसके हाथ को छुआ और फिर से उसे आंख मारी. महिला ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गया. इसके बाद महिला ने अपने पति को घटना के बारे में बताया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 

कोर्ट ने क्या कहा..

आरोपी ने दावा किया कि उसने गलती से महिला का हाथ छुआ और उसका इरादा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था. अदालत ने कहा कि यद्यपि घटना के वक्त सिर्फ आरोपी और पीड़िता ही मौजूद थे. लेकिन सबूत और महिला का बयान आरोपी की संलिप्तता को साबित करने के लिए पर्याप्त है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

TAGS

Trending news