Sukesh Chandrasekhar Case: ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में Jacqueline Fernandez को राहत, कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत
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Sukesh Chandrasekhar Case: ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में Jacqueline Fernandez को राहत, कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

Jacqueline Fernandez को दिल्ली की एक अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मंगलवार को जमानत दे दी. उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.

Sukesh Chandrasekhar Case: ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में Jacqueline Fernandez को राहत, कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

Sukesh Chandrasekhar Case: दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मंगलवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को यह राहत 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर दी. जैकलीन बिना कोर्ट के इजाजत के देश  छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं. 

 फर्नांडीज को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था

न्यायाधीश ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीज को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के सिलसिले में फर्नांडीज को कई बार समन जारी किया. फर्नांडीज को पहली बार पूरक आरोपपत्र में एक आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था.

ईडी के पहले आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में फर्नांडीज का आरोपी के तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था. हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडीज और साथी अभिनेत्र नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था.

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था. अदालत ने फर्नांडिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी थी. पूर्व में फर्नांडिस को अंतरिम जमानत देने वाले विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि आदेश तैयार नहीं हुआ. अदालत ने अभिनेत्री के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.

ईडी ने जिरह के दौरान दलील दी कि फर्नांडिस आसानी से देश से भाग सकती हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है. इस पर अदालत ने सवाल किया था कि अभिनेत्री को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने अभिनेत्री के खिलाफ हवाई अड्डों पर लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा सकें.

अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा था, आपने (ईडी) एलओसी जारी करने के बावजूद जांच के दौरान जैकलीन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अन्य आरोपी जेल में हैं. चुन कर कार्रवाई की नीति क्यों अपनाई जा रही. फर्नांडीस ने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया है कि उनकी हिरासत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है. अदालत ने 26 सितंबर को फर्नांडिस को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी.

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