School Education: स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी, एक साल इतने दिन जरूर करानी होगी पढ़ाई
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School Education: स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी, एक साल इतने दिन जरूर करानी होगी पढ़ाई

Directorate of Education: निदेशालय ने अपने सर्कुलर में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा विभाग (डीओई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

School Education: स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी, एक साल इतने दिन जरूर करानी होगी पढ़ाई

Schools Academic Year: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) एक सर्कुलर जारी कर दिल्ली के स्कूलों को एक एकेडमिक ईयर में कम से कम वर्किंग डेज का पालन करने का निर्देश दिया. सर्कुलर के मुताबिक, दिल्ली के स्कूलों को एक एकेडमिक ईयर में कम से कम 220 वर्किंग डेट रखने होंगे. मतलब एक साल में कम से कम 220 दिन बच्चों को पढ़ाना होगा.

शिक्षा निदेशालय ने कहा कि वर्किंग डेज की जरूरत न्यूनतम संख्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के दिशानिर्देशों के मुताबिक है, "आरटीई अधिनियम-2009 की धारा 19 और स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के मुताबिक, यह चलने वाले सभी स्कूलों के लिए जरूरी है सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय के तहत कैलेंडर ईयर (जनवरी से दिसंबर) के लिए गेजेटेड या प्रतिबंधित, या स्थानीय छुट्टियों की नोटिफाइड लिस्ट को ध्यान में रखते हुए एक एकेडमिक ईयर में कम से कम 220 वर्किंग डेज का पालन करना होगा.

सर्कुलर के मुताबिक, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को हर एकेडमिक ईयर की शुरुआत से पहले और कोई भी छुट्टियां मनाए जाने से पहले अपने एकेडमिक कैलेंडर को सावधानीपूर्वक तैयार करना और लागू करना जरूरी है. यह गारंटी देने के लिए है कि निर्दिष्ट एकेडमिक ईयर के भीतर कम से कम 220 वर्किंग डेज पूरे हो जाएं.

इसके अलावा, अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी स्कूल के लिए प्रतिबंधित या स्थानीय छुट्टियों को मंजूरी देने से पहले, शिक्षा विभाग (डीओई) ने उप जिला शिक्षा (डीडीई) अधिकारियों को कम से कम वर्किंग डेज के इन दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करने की सलाह दी है. निदेशालय ने अपने सर्कुलर में इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा विभाग (डीओई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और कोई भी छुट्टियां लेने से पहले अपने संबंधित मैनेजमेंट से इजाजत का अनुरोध करना होगा.

डीओई ने कहा, उप जिला शिक्षा (डीडीई) अधिकारियों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी स्कूल में प्रतिबंधित/ स्थानीय छुट्टियों को मंजूरी देने से पहले इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. इसके अलावा, प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल भी संबंधित मैनेजमेंट से छुट्टियों की मंजूरी लेंगे.

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