Punjab News: पंजाब में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हुआ ये बड़ा खुलासा
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Punjab News: पंजाब में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हुआ ये बड़ा खुलासा

Crime News: पंजाब पुलिस ने मध्यप्रदेश से संचालित अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर कथित चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पंजाब पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किये गये तस्कर आपराधिक गिरोहों को हथियारों की सप्लाई करते थे. 

Punjab News: पंजाब में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हुआ ये बड़ा खुलासा

Arms smuggling: पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने मध्यप्रदेश से संचालित अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर कथित चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पंजाब पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किये गये तस्कर आपराधिक गिरोहों को हथियारों की सप्लाई करते थे. पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब की आंतरिक सुरक्षा इकाई ने मध्यप्रदेश से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और नौ अवैध पिस्तौल को जब्त किया और चार तस्करों को गिरफ्तार किया.’

पंजाब में एक्शन रहेगा जारी

यादव ने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है. उन्होंने कहा, ‘पंजाब पुलिस संगठित अपराध और अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.’

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पंजाब पुलिस की आंतरिक सुरक्षा विंग को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने बताया कि आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

पहले भी हो चुकी है बरामदगी

इससे पहले दिसंबर 2023 में भी पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने एक बड़े हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया था. उस गैंग का संबंध भी मध्य प्रदेश से था. तब एक हथियार निर्माता समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर एक अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह पर्दाफाश किया था. पंजाब पुलिस ने आरोपियों से कुल 22 हथियार बरामद किए थे. 

Supreme Court On Illegal Arms: कोर्ट में गूंज चुका है मामला

ठीक एक साल पहले अप्रैल, 2023 सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हथियारों की समस्या पर चिंता जताते हुए देशभर में अवैध हथियारों (फायर आर्म्स) के आसानी से उपलब्ध होने को बहुत गंभीर मसला कहा था. कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से बताने को कहा था कि वो इससे निपटने के लिए क्या कर रही हैं. राज्य सरकारों को यह भी बताना था बिना लाइसेंस हथियार रखने वालों पर कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं. राज्य सरकार के अलावा कोर्ट ने हर राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी अलग से जवाब दाखिल करने को कहा था. इसके साथ ही केंद्र सरकार को बताने को कहा है कि आर्म्स एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है. उससे पहले 13 फरवरी को जस्टिस के एम जोसफ और बी वी नागरत्ना की बेंच ने अवैध हथियारों की समस्या पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था. ये संज्ञान यूपी के एक मामले को सुनते हुए लिये गया था.

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