School Admission: कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार है. पढ़िए पूरी खबर...
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School Admission Minimum Age of 6 For Class 1: अब देशभर में कोई भी स्कूल बच्चों की उम्र 6 साल होने से पहले उसे पहली कक्षा में एडमिशन नहीं दे सकेंगे. नए सत्र से यह नियम लागू हो जाएगा. आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने एकेडमिक सेशन 2024 से पहली कक्षा में दाखिले के लिए दिशानिर्देश पेश किए हैं.
25 फरवरी को जारी नवीनतम निर्देश के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (All States And Union Territories) को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रेड 1 में प्रवेश पाने वाले छात्र कम से कम 6 साल के हों. यह निर्देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (National Education Policy) 2020 और राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन (RTE) एक्ट, 2009 दोनों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार है.
शिक्षा मंत्रालय ने किया पोस्ट
शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में लेटर साझा किया है. पोस्ट शेयर करते हुए मंत्रालय ने लिखा है, "स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 15 फरवरी 2024 के एक पत्र में, डी.ओ. के संदर्भ में लेटर संख्या 9-2/20-आईएस-3 दिनांक 31 मार्च 2021 और उसके बाद डी.ओ. दिनांक 9 फरवरी 2023 के समसंख्यक पत्र में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6+ वर्ष है."
जानिए जारी किए गए लेटर में क्या लिखा है
शिक्षा मंत्रालय की ओर से लेटर साझा किया गया है. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी द्वारा हस्ताक्षरित इस लेटर में लिखा है, "मैं आपका ध्यान इस विभाग के डी.ओ. की ओर आकर्षित करना चाहती हूं. पत्र संख्या 9-2/20-आईएस-3 दिनांक 31.03.2021 उसके बाद डी.ओ. दिनांक 09.02.2023 का समसंख्यक पत्र जिसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्रवेश की आयु को एनईपी 2020 और आरटीई अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार संरेखित करने और 6 + वर्ष की आयु में ग्रेड- I में प्रवेश सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था."
इस लेटर में आगे कहा गया है, "सत्र 2024-25 जल्द ही शुरू होने वाला है, जब नए प्रवेश होंगे. यह उम्मीद की जाती है कि आपके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अब ग्रेड-1 में प्रवेश के लिए आयु 6+साल कर दी गई है. मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें, अनुपालन सुनिश्चित करें और 20 फरवरी 2024 तक इसकी कार्यान्वयन स्थिति साझा करें. इस प्रयोजन के लिए आप इस संबंध में अपने द्वारा पारित अधिसूचना/निर्देश साझा कर सकते हैं."
Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, in a letter dated 15.02.2024, with reference to D.O. letter No. 9-2/20- IS-3 dated 31.03.2021 followed by D.O. letter of even number dated 09.02.2023, requested all states/UTs to ensure that the age of admission to… pic.twitter.com/RoIrA9h9IC
— Ministry of Education (EduMinOfIndia) February 25, 2024
अब जब नया शैक्षणिक सत्र 2024-25 जल्द ही शुरू होगा, शिक्षा मंत्रालय उम्मीद कर रहा है कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपनी एडमिशन पॉलिसी को निर्देशानुसार एडजेस्ट कर लेंगे. मंत्रालय ने निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने और 20 फरवरी 2024 तक इम्प्लिमेंटेशन स्टेटस शेयर करने के लिए संबंधित अथॉरिटी से पर्सनली ध्यान देने की रिक्वेस्ट की है.
ये है एनईपी 2020 का नए स्ट्रक्चर
एनईपी 2020 के अनुसार 3-6 एज ग्रुप के बच्चे 10+2 स्ट्रक्चर में शामिल नहीं हैं, क्योंकि पहली कक्षा 6 साल की उम्र में शुरू होती है. नए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में प्रारंभिक बचपन का एक मजबूत आधार 3 साल की उम्र से देखभाल और शिक्षा भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बेहतर ओवरलऑल लर्निंग, डेवलपमेंट और कल्याण को बढ़ावा देना है.