RBI Governor Shaktikanta Das: अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं. इसके अलावा आप इन्हें खाते में भी जमा कर सकते हैं. आबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक दिन पहले ही लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करें.
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2000 Rupee Note Ban: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में 19 मई को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था. अब 2000 रुपये के नोट को 23 मई यानी आज से बैंकों में जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं. इसके अलावा आप इन्हें खाते में भी जमा कर सकते हैं. आबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक दिन पहले ही लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करें. 2000 रुपये का का नोट वैध है और इसे अगले चार महीने में कभी भी बदला जा सकता है. आइए जानते हैं इससे जुड़े 7 अहम सवालों के जवाब-
कब तक बदल सकेंगे नोट?
आरबीआई की तरफ से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा गया था कि वैध मुद्रा को 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर बदला जा सकता है. आप इसे अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं. एक बार में 10 नोट ही बदल सकेंगे. आरबीआई ने आदेश में यह भी कहा कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है. आप इन नोटों से खरीदारी कर सकते हैं.
क्या नोट बदलवाने में पैसा लगेगा?
आरबीआई की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि 2,000 रुपये के नोट को बैंक से बदलवाने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा. बैंक जाकर आप बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के अपने 10 नोट एक बार में बदला सकते हैं. बैंक कर्मचारी या अधिकारी की तरफ से आपसे किसी प्रकार के शुल्क की मांग नहीं की जा सकती. यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क है.
बैंक खाते में कितने नोट जमा कर सकते हैं?
बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. आपके पास जितने भी नोट हैं उन्हें आप बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं. बैंकिंग रूल्स के अनुसार 50000 या इससे अधिक की जमा पर आपको पैन -आधार कार्ड दिखाना होगा. इसके अलावा आप पैसा जमा करते समय आयकर के नियमों का ध्यान रखें. ऐसा न हो कि ज्यादा पैसा जमा करने के चक्कर में आपको आयकर का नोटिस आ जाए.
क्या नोट बदलने के लिए ID प्रूफ देना होगा?
पैसा बदलने के लिए किसी प्रकार का ID प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. आरबीआई गवर्नर की तरफ से सोमवार को भी इस स्पष्ट निर्देश दिये गए कि नोट बदलने के लिए किसी प्रकार के पहचान-पत्र की जरूरत नहीं है. कुछ बैकों ने ऐसे ग्राहकों के लिए आईडी का प्रावधान रखा है, जिनका खाता उस बैंक में नहीं है.
30 सितंबर के बाद 2000 नोटों का क्या होगा?
अगर आप 30 सितंबर 2023 तक नोटों को जमा नहीं करवा पाए तो ऐसा नहीं कि ये नोट अवैध हो जाएंगे. लेकिन उसके बाद आपके नोट बैंक में नहीं बदले जा सकेंगे. 30 सितंबर के बाद आपको नोट बदलवाने के लिए आरबीआई के दफ्तर में जाना होगा. हालांकि आरबीआई की तरफ से इस बारे में किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं दिया गया.
2000 रुपये का नोट वापस होने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं. उन्होंने कहा कि 2000 के नोट को चलन से वापस लिये जाने पर इकोनॉमी पर बहुत ही सीमित प्रभाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि ये नोट चलन में मौजूद कुल मुद्रा का महज 10.8 प्रतिशत ही हैं. 30 सितंबर तक अधिकांश नोट वापस आने की पूरी उम्मीद है.
फिर से चलन में आएगा 1000 रुपये का नोट?
आरबीआई गवर्नर से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने 1000 रुपये का नोट फिर से आने की बात को केवल अटकलें बताया. उन्होंने कहा, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. नोट बदलने के लिए बैंकों ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की है.