RBI New Rule: एटीएम और क्रेडिट कार्ड को 30 सितंबर तक कर लीजिए टोकनाइज, नहीं तो हो सकती है धोखाधड़ी!
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RBI New Rule: एटीएम और क्रेडिट कार्ड को 30 सितंबर तक कर लीजिए टोकनाइज, नहीं तो हो सकती है धोखाधड़ी!

Credit Debit Card: डेबिट और क्रेडिट कार्ड को 30 सितंबर तक 'टोकन' में बदलना होगा. यह नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लेकर आई थी. टोकन में बदलने के लिए आपको अपने मोबाइल से करना होगा ये काम. 

फाइल फोटो

Tokenise Credit- Debit Card: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को 30 सितंबर, 2022 तक अनिवार्य रूप से टोकन से बदलने के लिए कहा है. टोकनाइजेशन (Tokenisation) सिस्‍टम आने के बाद कंपनी के पास आपका डेटा सेव नहीं रहेगा. जिससे क्रेडिट और डेबिट कार्ड (Credit card - Debit Card)  पर होने वाली धोखाधड़ी में कमी आएगी. टोकन सिस्‍टम (Token System) कैसे काम करता है? इससे आपके कार्ड का डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा पढ़िए इस लेख में.

टोकन सिस्‍टम क्या है और इसे कैसे बनाएं?

टोकन सिस्‍टम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा 'टोकन' में बदल जाता है. जिससे आपके कार्ड की जानकारी डिवाइस में छिपाकर रखी जाती है. आरबीआई के कहा है कि कोई भी शख्‍स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदल सकता है. कार्ड को टोकन करने के लिए कार्डधारक को कोई शुल्क नहीं देना है. अगर आप अपने कार्ड को टोकन में बदल देंगे तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव किया जा सकेगा.  

पहले से ज्‍यादा सेफ रहेंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड  

टोकन में बदलने से आप कार्ड का उपयोग आसानी से कर सकेंगे. ये सिस्‍टम आपके कार्ड को ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों से भी सुरक्षित रखेगा. आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया है. पेमेंट करने में आसानी के लिए कार्ड  की जानकारी जैसे नंबर, सीवीवी (CVV) और समाप्ति तिथि की जानकारी व्यापारियों के डेटाबेस में बनी रहती है. जिससे इस डेटा से जुड़ा सिक्योरिटी जोखिम बना हुआ रहता है. आरबीआई के मुताबिक, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी कार्ड जारी करने वाला या नेटवर्क के अलावा और कोई नहीं रख सकता. अगर पहले से उनके पास डेटा सेव है तो उसे हटाना जरूरी होगा.

कार्ड के लिए टोकन ऐसे जेनरेट करें 

1. किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या एप्लिकेशन पर जाएं. वहां खरीदारी करने के बाद भुगतान लेनदेन शुरू करें. 

2. अपना कार्ड को सिलेक्‍ट करें. पेमेंट करते समय अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी और मांगी गई कोई अतिरिक्त जानकारी दर्ज करें.

3. अपना कार्ड सिक्योर करें. आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अपने कार्ड को टोकनाइज़ करें या "आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कार्ड को सुरक्षित करें" विकल्प चुनें.

4. टोकन के क्रिएशन को ऑथराइज करें. लेन-देन पूरा करने के लिए, ओटीपी दर्ज करें जो आपके बैंक ने आपके मोबाइल फोन या ईमेल पर भेजा है.

5. एक टोकन बनाएं. इसके बाद आपके कार्ड के डेटा को एक टोकन से बदल दिया गया है.  

6. अगली बार पेमेंट करते समय अपने कार्ड को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए आपके सेव किए गए कार्ड के आखिरी चार नंबर दिखाई देंगे. यानी कि आपका कार्ड टोकन हो गया है.

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