ITC: खुलासा होने के बाद जीएसटी अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी सर्विस नहीं मिलने पर गलत बिल दिखाकर आईटीसी (ITC Facility) का लाभ नहीं ले सकती है.
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Input Credit Tax: बीमा कंपनियों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. शुरुआत में जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नाम पर सरकार को बड़ा चूना लगाया है. जीएसटी अधिकारियों ने पिछले छह साल में फर्जी बिलों के आधार पर आईटीसी (ITC) लेने के लिए एक दर्जन से ज्यादा बीमा कंपनियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है.
बीमा कंपनियों को ऐसी कोई सर्विस नहीं दी गई
सूत्रों ने बताया कि इन बीमा कंपनियों ने एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग (Advertising and Marketing) सर्विस देने वाली मीडिएटर कंपनियों की तरफ से जारी बिलों के आधार पर आईटीसी (ITC) सुविधा का लाभ उठाया. असलियत में इन बीमा कंपनियों को ऐसी कोई भी सर्विस नहीं दी गई थी. यह खुलासा होने के बाद जीएसटी अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी सर्विस नहीं मिलने पर गलत बिल दिखाकर आईटीसी (ITC Facility) का लाभ नहीं ले सकती है.
824 करोड़ रुपये का आईटीसी भुगतान लिया
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (Directorate General of GST Intelligence) की मुंबई ब्रांच ने पिछले छह साल में बीमा कंपनियों के आईटीसी (ITC) दावों की जांच की तो पता चला कि 16 बीमा कंपनियां 824 करोड़ रुपये का आईटीसी (ITC) भुगतान ले चुकी हैं. इसमें से 217 करोड़ रुपये ही बीमा कंपनियों ने अपनी मर्जी से चुकाए थे.
सूत्रों ने कहा कि इन बीमा कंपनियों को गलत ढंग से आईटीसी सुविधा लेने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं. जीएसटी विभाग की जांच में पता चला कि ये कंपनियां असल में विज्ञापन फर्मों को बीमा नियामक की स्वीकृत सीमा से अधिक कमीशन का भुगतान कर रही थीं. (Input : PTI)