Pension Scheme: कई लोग पीएफ के सारे नियम नहीं जानते, उन लोगों को लगता है कि एक बार पीएफ कट गया, फिर तो पेंशन मिलेगी. लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं होता. भविष्य निधि संगठन के द्वारा पेंशन के लिए कुछ नियम शर्तें तय की गई हैं. जिन्हें आपको जान लेना चाहिए.
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EPFO Pension: प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए पेंशन प्राप्त करने का सबसे अच्छा जरिया होता है Provident fund. क्योंकि इस योजना में आपको पेंशन के लिए एक रुपये भी जमा नहीं करने होते हैं. जी हां, आप जिस संस्थान या कंपनी में काम करते हैं उन्हीं के द्वारा आपके पेंशन के लिए पैसा दिया जाता है. क्योंकि आप जो 12 फीसदी पीएफ डिडक्ट कराते हैं वो आपके पीएफ खाते में जमा होता है. वहीं कंपनी जो 12 फीसदी अमाउंट जमा करती है, उसमें ज्यादातर हिस्सा आपके पेंशन खाते में जमा होता है. लेकिन ये पेंशन ही किसी खाताधारक को नहीं मिलती. इसके लिए कुछ मानदण्ड तय किए गए हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता हैं. इस खबर के माध्यम से आपको पीएफ पेंशन के नियमों के बारे में बताया गया है.
कौन होता है पेंशन के लिए हकदार
1. पेंशन पाने के लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप EPFO के सदस्य होने चाहिए.
2. इसके अलावा आपको किसी भी कंपनी या संस्थान में कम से कम 10 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये पूरे 10 साल किसी एक ही कंपनी में करें. यानी कि कुल मिलाकर आपको 10 साल काम करना जरूरी है.
3.पेंशन पाने के दो विकल्प होते हैं. पहला विकल्प यह है कि आपने 58 साल की आयु पूरी कर ली है, दूसरा विकल्प यह है कि 50 साल की आयु पूर्ण होने पर भी आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा और 50 साल के बाद पेंशन लेते हैं तो पेंशन भी कम मिलती है.
4. कर्मचारी की मौत के बाद पेंशन परिवारीजनों को मिलती है. लेकिन पेंशन अमाउंट में बदलाव हो जाता है.
5. अगर आप चाहें तो 60 साल की उम्र तक यानी दो साल के लिए पेंशन को स्थगित भी कर सकते हैं, इसके बाद आपको सालाना 4 फीसदी की दर से पेंशन मिलेगी.
पेंशन खाते में पैसे कौन जमा करता है?
PF खाते में एम्प्लाई की बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है. लेकिन, नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा EPS यानि पेंशन फंड में जमा होता है. आपको बता दें कि पेंशन के लिए 8.33% कंट्रीब्यूशन जमा होता है. हालांकि, कंपनी की ओर से मिलाए जाने वाले पीएफ के लिए अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा किए जा सकते हैं.
7500 रुपए तक मिलती है पेंशन
नियमों के अनुसार, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे. अगर बेसिक सैलरी और डीए 10 हजार रुपए है तो योगदान 833 रुपए ही होगा. साधारण भाषा में समझा जाए तो जितनी आपकी बेसिक सैलरी और डीए होगा, उसका 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन खाते में जाएगा. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी नियमों के मुताबिक 7,500 रुपए पेंशन प्राप्त कर सकता है.
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