ITR: किसी भी कारण से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों ने अपनी आवाज को उठाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. साथ ही आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है.
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ITR Filing Last Date: बिना किसी पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 यानी आज है. टैक्स पेयर विभाग की हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं, जो आईटीआर दाखिल करने, टैक्स पेमेंट करने और अन्य संबंधित सेवाओं में टैक्सपेयर्स की मदद के लिए आज पूरे दिन खुला है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के अनुसार, जो भी देर से आईटीआर फाइल करता है उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
समस्या का सामना करना पड़ रहा
यदि छोटे करदाताओं की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 31 अगस्त की टाइम लिमिट पूरी होने के साथ ही कई टैक्स पेयर टैक्स का भुगतान करने की जल्दी में हैं. लेकिन कई टैक्स पेयर्स को अपना रिटर्न दाखिल करते समय किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. किसी भी कारण से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों ने अपनी आवाज को उठाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. साथ ही आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है.
आईटीआर फाइल करने वाला पोर्टल डाउन
यूजर अमित शर्मा ने लिखा कि आईटीआर फाइल करने वाला पोर्टल डाउन है, कृपया बताएं यह कब तक सही होगा? एक अन्य यूजर प्रकाश ने लिखा कि वेबसाइट दो दिन से बंद है और इसे एक्सिस करना मुश्किल है. हमें टैक्स कैसे देना चाहिए? कृष्णा अरोड़ा ने लिखा कि पेज अभी लोड हो रहा है, आईटीआर नहीं भर पा रहा, हर बार लॉगिन से जुड़ी प्रॉब्लम आ रही है. आईटीआर को लेकर ट्विटर पर 'ITR Portal Slow', 'Waive Late Fee', 'Extend ITR Deadline' ट्रेंड हो रहा है.
यह है सरकार का पूरा प्लान
हालांकि वित्त सचिव की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि सरकार का आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का किसी तरह का प्लान नहीं है. वित्त सचिव ने पिछले दिनों कहा था कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आईटीआर रिटर्न फाइल किये जा चुका हैं. आपको बता दें अब तक के अपडेट के अनुसार इस बार 6 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है.