Insurance Ombudsman: बीमा क्‍लेम नहीं मिल रहा, कंपनी की मनमर्जी होगी खत्‍म; फोन उठाएं और लगा दें ये नंबर
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Insurance Ombudsman: बीमा क्‍लेम नहीं मिल रहा, कंपनी की मनमर्जी होगी खत्‍म; फोन उठाएं और लगा दें ये नंबर

Insurance Claim Reject: बीमा कंपनी ने आपका भी क्‍लेम रिजेक्‍ट किया है या क्‍लेम का पूरा अमाउंट नहीं दिया है तो आप इस तरीके से कंपनी के खिलाफ घर बैठे कंप्‍लेंट दर्ज करा सकते हैं.   

Insurance Ombudsman: बीमा क्‍लेम नहीं मिल रहा, कंपनी की मनमर्जी होगी खत्‍म; फोन उठाएं और लगा दें ये नंबर

Insurance Company Claim Process: बीमा कंपनी क्‍लेम नहीं दे रही है या कंपनी ने क्‍लेम का पूरा पैसा नहीं दिया. आमतौर पर ये शिकायत ज्‍यादातर ग्राहकों की होती है. ऐसे में उन्‍हें नहीं पता होता है कि इसकी शिकायत कहां की जानी चाहिए. कई कस्‍टमर्स तो पैसा लेने की आस ही खत्‍म कर देते हैं क्‍योंकि कंपनी क्‍लेम के लिए कई चक्‍कर लगवा देती है. आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में कस्‍टमर्स को बीमा कंपनी (Insurance company) की शिकायत करने का अधिकार होता है. आप इसके लिए बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.  

सबसे पहले कहां होगी शिकायत 

आपको बता दें कि बीमा लोकपाल से शिकायत करने से पहले कस्‍टमर्स को बीमा कंपनी में शिकायत कराना होती है. कस्‍टमर को बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी यानी जीआरओ (GRO) के सामने अपनी कंप्‍लेंट रखनी होगी. इसके लिए आप जीआरओ को मेल कर सकते हैं या बीमा कंपनी के नजदीकी ब्रांच में जाकर शिकायत कर सकते हैं. 

इरडा में ऐसे करें शिकायत 

अगर आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको बीमा नियामक इरडा (Irdai) के ऑनलाइन पोर्टल IGMS पर शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद आपकी शिकायत पर बीमा कंपनी 15 दिन के अंदर एक्‍शन लेगी. अगर इस बीच आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है या आप इस समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप इरडा में शिकायत कर सकते हैं.  आप IRDA की ई मेल (complaints@irdai.gov.in) या टॉल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर आप इरडा के समाधान से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. 

ऐसे करें शिकायत

आपको सबसे पहले अपने एरिये के बीमा लोकपाल कार्यालय में संपर्क करना होगा. इसके अलावा आप बीमा लोकपाल को ई मेल या एक पत्र लिखकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको बता दें कि अगर आप ई मेल भेजते हैं तो आपको उसकी हार्ड कॉपी भी लोकपाल कार्यालय में भेजना होगी. लेटर में पॉलिसी नंबर और शिकायत की जरूरी जानकारियां दर्ज कर दें. साथ ही संबंधित दस्तावेजों के साथ इसे लोकपाल कार्यालय में भेज दें. अगर आप लोकपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज करा रहे हैं, तो आपको फॉर्म P II और फॉर्म P III भी भरना होगा. इसके बाद बीमा लोकपाल सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर देगा. 

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