Income Tax Saving: कुछ ही दिनों में नया बजट पेश होने वाला है. इसके अलावा वित्तिय वर्ष भी खत्म होने को है. ऐसे में नौकरीपेशा लोग अपना एक-एक रुपया बचाने के बारे में सोच रहे होंगे, तो चलिए आज हम आपको CA का मास्टर फॉर्मूला बता रहे हैं. जिससे आपको 10 लाख 50 हजार रुपये की इनकम पर भी कोई टैक्स जमा नहीं करना होगा.
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Income Tax Saving: अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये है तो भी आपको एक रुपया टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है. जी हां, अगर आप आज तक आयकर विभाग को 10 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स भरते आ रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए क्योंकि आज हम आपको आयकर विभाग के ऐसे नियम बताने जा रहे हैं, जिनके तहत आप 10 लाख रुपये की इनकम को टैक्स फ्री करा सकते हैं. टैक्स बचाने के कई तरीके होते हैं. कई लोग गलत तरह से टैक्स चोरी करते हैं, लेकिन आज हम आपको कानूनन कैसे टैक्स बचाया जा सकता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं. अगर आपका सालाना पैकेज 10 लाख 50 हजार रुपये भी है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
अगर आपकी सालाना आय 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आप 30 फीसदी के टैक्स स्लैब में आते हैं क्योंकि जिनकी सालाना आय 10 लाख से ज्यादा होती है, उन्हें 30 फीसदी आयकर भरना होता है.
ऐसे फार्मूले से नहीं लगेगा टैक्स
अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो सरकार आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देगी, जिसके तहत आप 50 हजार रुपये घटा दें. अब आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये रह जाती है.
इसके बाद आप आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80C का इस्तेमाल करें. इसमें आप 1 लाख 50 हजार रुपये क्लेम कर सकते हैं. जिसमें आप पीपीएफ (PPF), एलाईसी (LIC), बच्चों की ट्यूशन फी, ईपीएफ (EPF) और म्यूचुअल फंड (ELSS) को क्लेम कर सकते हैं. अगर कोई होमलोन चल रहा है, तो आप उस भी क्लेम कर सकते हैं. इस तरह अब आपको 8 लाख 50 हजार रुपये की इनकम पर टैक्स देना होगा.
अगर आप चाहते हैं कि 10 लाख 50 हजार रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगे तो इसके लिए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करना होगा. यहां आपको 50 हजार रुपये निवेश करने होंगे. अब आपको 8 लाख रुपये की आय पर ही कर जमा करना होगा. आइए जानते हैं इसे भी कैसे कम किया जा सकता है.
अब आपको आयकर अधिनियम की धारा 24B का इस्तेमाल करना होगा. इसके तहत आप दो लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. हालांकि आपको ये छूट तभी मिलेगी जब आपने इतनी राशि होम लोन के ब्याज भुगतान पर खर्च की है. अब आपको 6 लाख रुपये की आय पर कर देना है. अब जानते हैं इस अमाउंट को और कैसे कम किया जा सकता है.
अब आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80D का इस्तेमाल करें. इसके तहत आप अपने परिवार के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लें. इसका प्रीमियम यहां क्लेम किया जा सकता है. इसके अलावा आप सीनियर सिटीजन (माता-पिता) के लिए 50 हजार रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं. इस तरह आप कुल 75 हजार रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर क्लेम कर सकते हैं. इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख 25 हजार रुपये रह गई है.
अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम पर कोई टैक्स न लगे तो इसके लिए आपको 25 हजार रुपये किसी संस्था या ट्रस्ट को डोनेट करने होंगे. इस डोनेशन को आप आयकर की धारा 80G के तहत क्लेम कर सकते हैं. इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये हो जाएगी.
कोई टैक्स नहीं भरना होगा
इन सब चीजों को क्लेम करने के बाद आपको कोई टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगता है. इस तरह 12,500 रुपये कर जमा करना होता है, लेकिन सरकार ने इस अमाउंट को जमा करने के लिए छूट दे रखी है. इस तरह आपको 10 लाख 50 हजार रुपये की इनकम पर भी कोई टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है.
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