CA Income Tax tips: अगर आप साल के 10 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको एक रुपया भी टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है. जी हां,बस आपको आयकर अधिनियम के इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए. आइए आज हम आपको बताते हैं कि CA कैसे टैक्स बचाते हैं.
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Income Tax Saving: आपने हमेशा सुना होगा कि 2 लाख 50 हजार रुपये से ज्यादा कमाने पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है. यह बात तो सच है लेकिन सरकार ने आयकर अधिनियम में इतने सारे प्रावधान कर रखें है कि अगर आप उनका सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको 10 लाख रुपये की इनकम पर भी कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं रहे. जी हां, लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए CA या एजेंट के पास जाते हैं. आपको उन्हें कंसल्टिंग फीस देना पड़ सकती है. ऐसे में अगर आप इस फीस से भी बचना चाहते हैं तो आज हम आपको इन नियमों के बारे में बता रहे हैं. इससे आप अपने टैक्स को आसानी से बचा सकेंगे.
ऐसे फार्मूले से नहीं लगेगा टैक्स
मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी. अब टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये बची. आइए जानते हैं इसे कैसे कम कर सकते हैं.
अब आप आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80C के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), बच्चों की ट्यूशन फी, म्यूचुअल फंड (ELSS) और ईपीएफ (EPF) में निवेश किए गए पैसों को क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा आप होम लोनके अमाउंट को भी क्लेम कर सकते हैं. अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख 50 हजार रुपये रह जाती है.
आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50 हजार रुपये निवेश कर सकते हैं. इसके तहत आप 80CCD (1B) के तहत क्लेम कर सकेंगे. इस तरह बचते हैं 8 लाख रुपये की आय बनती है. इसे और कैसे कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं.
अब आप आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत दो लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. ये छूट आपको तब मिलती है जब आपने इतना अमाउंट होम लोन के ब्याज के रूप में भुगतान किया है. इस तरह अब आपको 6 लाख रुपये की आय पर टैक्स देना होगा.
अब आप 80D के तहत 25 हजार रुपये का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप सीनियर सिटीजन (माता-पिता) के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 50 हजार रुपये का अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं. ऐसे आप 75 हजार रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम कर सकते हैं.
अगर आप 25 हजार रुपये किसी संस्था या ट्रस्ट को डोनेट करेंगे तो आयकर की धारा 80G के तहत इसे क्लेम किया जा सकता है. अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये बचती है.
जिन लोगों की इनकम 2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में होती है, उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता है क्योंकि सरकार इस आय पर 5% की छूट देती है. इस तरह आप 10 लाख 50 हजार रुपये पर टैक्स बचा सकते हैं.
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