Income Tax Rules: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड तुरंत जारी नहीं किया जाता. पहले से दिए गए टैक्स के विवरण को सत्यापित किए जाने के बाद ही डिपार्टमेंट रिफंड जारी करता है.
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Income Tax Refund: अगर हर साल आईटीआर फाइल करने के बाद आपका भी इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, इस बार 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया. लेकिन अभी भी कुछ लोगों की शिकायत है कि उनका इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है. लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड प्राप्त करने और प्रोसेसिंग टाइम को कम करने का प्लान बना रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड के टाइम को घटाकर 10 दिन करने पर विचार कर रहा है.
स्टैंडर्ड टाइम घटकर 16 दिन पर आ गया
आपको बता दें अभी टैक्स रिफंड मिलने का स्टैंडर्ड टाइम 16 दिन पर आ गया है. मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि टैक्स रिफंड की नई टाइमलाइन चालू वित्त वर्ष के दौरान लागू होने की उम्मीद है. जानकारों का कहना है कि यह कदम ऐसे लोगों के लिए अच्छा होगा, जिनका ई-फाइलिंग के बाद भी रिफंड बकाया है. आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड तुरंत जारी नहीं किया जाता. पहले से दिए गए टैक्स के विवरण को सत्यापित किए जाने के बाद ही रिफंड जारी किया जाता है.
पहले 20-45 का समय लगता था
आमतौर पर आईटीआर फाइल करने और वेरिफाई होने के बाद रिफंड खाते में आने में 20-45 का समय लगता था. हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आयकर रिटर्न (ITR) की प्रोसेसिंग में तेजी ला दी है. इसका असर यह हुआ कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम घटकर 16 दिन रह गया है.
आपको बता दें इस वर्ष 31 जुलाई 2023 तक रिकॉर्ड आईटीआर फाइल किए गए. 31 जुलाई, 2023 तक AY 2023-24 के लिए दाखिल किए गए ITR की कुल संख्या 6.77 करोड़ से ज्यादा थी. यह AY 2022 के लिए कुल ITR से 16.1% ज्यादा थी. 31 जुलाई 2022 तक कुल 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे.