Nirmala Sitharaman on Income Tax: इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं तो अब आपको बड़ी छूट का फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार (Central Govrenment) की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है.
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Income Tax Return: इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं तो अब आपको बड़ी छूट का फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार (Central Govrenment) की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है. सरकार ने बताया है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old tax regime) और न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) दोनों में ही टैक्सपेयर्स को छूट का फायदा मिल रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) ने इस बार के बजट में ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार के जरिए लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट होगी. नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये सालाना की इनकम पर टैक्स छूट मिल सकती है.
न्यू टैक्स रिजीम में हुए कई बदलाव
इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं. खास बात यह है कि आपको पहले से ही यह तय करना होगा कि आप किस टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरना चाहते हैं. अगर आप अपने आप से कोई भी टैक्स रिजीम को सलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर अपने आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल होगा. इसके साथ ही सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किए हैं.
10 लाख से ज्यादा है इनकम तो क्या करें?
आपको बता दें पुराने टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स 10 लाख से ऊपर इनकम वालों को भरना होता है. अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सलेक्ट करते हैं तो आपको 30 फीसदी की दर से टैक्स भरना होगा. वहीं, 60 साल से 80 साल वाले सभी ऐसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स भी 30 फीसदी वाले स्लैब में आते हैं.
न्यू टैक्स रिजीम चुनने में कितना मिलेगा फायदा?
इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें सबसे ऊंची दर 30 फीसदी की है, लेकिन इस दर से टैक्स 15 लाख से ऊपर की इनकम वालों को देना होता है. अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपये या उससे ऊपर है तो आपको 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां 10 लाख से ऊपर के लोग 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है. इसके अलावा न्यू रिजीम में 10 लाख से 12 लाख वालों के ऊपर 10 फीसदी की दर से ही टैक्स लगता है. इसके अलावा 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर सरकार 20 फीसदी की दर से टैक्स लगाती है.
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